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पब्लिक प्लेस में आप भी खूब बनाते हैं रील? पुलिस कर सकती है गिरफ्तार ; जान लीजिए नियम

एबीपी लाइव   |  06 Sep 2025 02:32 PM (IST)
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आपने देखा होगा कि अक्सर पब्लिक प्लेस पर रील शूट करने से भीड़ इकट्ठा हो जाती है. कभी ट्रैफिक रुकता है तो कभी लोगों की आवाजाही प्रभावित होती है. कई बार यह काम दूसरों की प्राइवेसी पर भी असर डालता है. ऐसे हालात में कानूनी दिक्कत भी खड़ी हो सकती है.

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अब सवाल यह है कि रील बनाना तो आजकल काफी कॉमन है. फिर इसमें दिक्कत क्या है? तो आपको बता दें कानून साफ कहता है कि पब्लिक प्लेस पर किसी भी तरह का ऐसा काम जिससे आम लोगों की सुरक्षा या सुविधा प्रभावित हो. वह अपराध की श्रेणी में आ सकता है.

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BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की नई धाराओं के तहत पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ने, दूसरों को असुविधा देने या अशांति फैलाने वाले कामों पर कार्रवाई हो सकती है. अगर रील बनाते समय आप सड़क रोकते हैं. ट्रैफिक रोकते हैं या भीड़ जुटाते हैं. तो कार्रवाई हो सकती है.

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BNS की धारा 353 और 355 जैसे प्रावधानों के तहत पुलिस को अधिकार है कि पब्लिक ऑर्डर तोड़ने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करे. इस गिरफ्तारी के लिए वारंट की जरूरत भी नहीं होती. यानी अगर आप रील बनाने के चक्कर में नियम तोड़ते पाए गए. तो पुलिस मौके पर ही एक्शन ले सकती है.

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इसके अलावा अगर रील बनाते वक्त किसी और की प्राइवेसी भंग होती है या उनकी अनुमति के बिना वीडियो बनाया जाता है. तो यह भी कानूनी अपराध माना जाएगा. ऐसे मामलों में BNS के साथ-साथ IT Act की धाराओं का इस्तेमाल भी किया जा सकता है.

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इसलिए ध्यान रहे कि पब्लिक प्लेस पर कानून तोड़कर रील बनानाकरना भारी पड़ सकता है. बेहतर यही है कि जहां जरूरत हो वहां परमिशन लेकर वीडियो शूट किया जाए. शौक पूरे कीजिए लेकिन दूसरों को परेशानी हुई तो आपको भी कानूनी दिक्कत हो सकती है.

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