ड्राइविंग टेस्ट में फेल होने के बाद क्या दोबारा देनी होती है फीस? जान लीजिए जवाब

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को लेकर अक्सर लोगों के मन में कई सवाल रहते हैं. वैसे ड्राइविंग लाइसेसं एक तय प्रक्रिया के तहत ही जारी किया जाता है. लाइसेंस जारी हो जाने का अर्थ यह होता है कि ट्रांसपोर्ट विभाग वाहन चलाने के लिए आपको योग्य मानता है.
बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस दो तरह से जारी किए जाते हैं. सबसे पहले वाहन चालक को लर्निंग लाइसेंस जारी किया जाता है. इसके बाद आपको ड्राइविंग टेस्ट देना होता है.
ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए आपको एक तारीख मुकर्रर की जाती है, ऐसे में अगर आप उस तारीख पर टेस्ट नहीं दे पाते हैं तो क्या आपको दोबारा फीस भरनी होगी? आइए जानते हैं.
पहले होता ये था कि ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाने के बाद आपको 1 सप्ताह के अंदर फिर से आवेदन करना होता था, लेकिन अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है, अगर आप किसी वजह से ड्राइविंग टेस्ट नहीं दे पाते हैं तो आपका स्लॉट अपने आप कैंसिल हो जाएगा.
जिसके दो दिन बाद आप फिर से आवेदन कर पाएंगे और इसके लिए आपको फीस देने की भी जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आप टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको 1 सप्ताह के भीतर फिर से आवेदन करना होता है.
इसके लिए आप एमपरिवहन की वेबसाइट पर जाकर दोबारा से आवेदन कर फीस जमा करवा सकते हैं, जिसके बाद आपको फिर से टेस्ट देने का मौका मिलेगा.
ज्यादा जानकारी के लिए आप संबंधित राज्य की परिवहन वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहां आपको फीस और टेस्ट से संबंधित नई जानकारी मिल जाएगी.