दिल्ली मेट्रो में बिना टिकट यात्रा करने पर क्या मिलती है सजा? ये है नियम
मेट्रो के जरिए लोगों को दूर का सफर भी तय करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती. लोगों को ऑफिस जाना हो या फिर कहीं बाहर घूमने के लिए दिल्ली मेट्रो ज्यादातर लोगों की पहली पसंद होती है. दिल्ली मेट्रो नेटवर्क देश का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है.
दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी डीएमआरसी की ओर से मेट्रो में सफर करने को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं. जो सभी सफर करने वाले यात्रियों पर लागू होते हैं. इन नियमों में एक नियम टिकट लेकर यात्रा करने को लेकर है.
अगर आप दिल्ली मेट्रो में सफर करते हैं.और बिना टिकट पकड़े गए. तो ऐसा करना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है. कई लोग ऐसे भी होते हैं. जो सोचते हैं कि थोड़ा सा चकमा देकर बच सकते हैं. लेकिन अब मुमकिन नहीं रहा.
आपको बता दें जब कोई बिना टिकट पकड़ा जाता है. सबसे पहले तो मौके पर ही जुर्माना लगता है. दिल्ली मेट्रो के नियमों के मुताबिक. बिना टिकट यात्रा करने पर 200 रुपये से शुरू होकर 500 रुपये तक फाइन लिया जा सकता है.
आपको बता दें जब कोई बिना टिकट पकड़ा जाता है. सबसे पहले तो मौके पर ही जुर्माना लगता है. दिल्ली मेट्रो के नियमों के मुताबिक. बिना टिकट यात्रा करने पर 200 रुपये से शुरू होकर 500 रुपये तक फाइन लिया जा सकता है.
दिल्ली मेट्रो रेलवे एक्ट 2002 के सेक्शन 59 के तहत यह अपराध गैर जमानती अपराध होता है . इसलिए हमेशा दिल्ली मेट्रो में टिकट लेकर या कार्ड के जरिए सफर करें. नहीं तो खामखा मुश्किल में पढ़ सकते हैं.