6 महीने का PUC बनेगा या एक साल का, गाड़ी देखकर कैसे होता है तय?
गाड़ी खरीदने पर सभी को कई दस्तावेज दिए जाते हैं, लेकिन PUC एक सर्टिफिकेट होता है, जिसको आपको बनवाना पड़ता है. इसको बनवाना लोगों के लिए काफी ज्यादा अनिवार्य होता है.
सभी गाड़ियों का एक पैमाना होता है कि वह केवल उतना ही धुआं निकाल सकती है. गाड़ी जैसे-जैसे पुरानी होती जाती है. वह और ज्यादा धुआं छोड़ने लगती है.
इससे पर्यावरण और ज्यादा प्रदूषित हो जाता है. अभी के समय में सरकार इस पर और ज्यादा ध्यान दे रही हैं, क्योंकि सरकार प्रदूषण को कंट्रोल करने में लगी है.
PUC गाड़ियों को देखकर बनवाया जाता है. अगर आपके पास नई गाड़ी है तो आप बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के 12 महीने तक चला सकते हैं.
12 महीने के बाद आपको PUC (Pollution under control) को 6 महीने के अंदर चेक करवाना होता है. इसके बाद एक सर्टिफेकट बनवाना होता है. आप इसको ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं.
PUC को आप अपने पास के RTO ऑफिस में या पेट्रोल पंप पर बनवा सकते हैं. इसके अलावा आप बिना PUC के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 10000 तक जुर्माना देना पड़ सकता है.
बता दें कि BS3 गाड़ियों का पीयूसीसी 3 से 6 महीने के लिए बनता है, जबकि BS4 और BS6 गाड़ियों का पीयूसीसी 6 महीने से एक साल के लिए बनता है.
पीयूसी बनवाने की समय सीमा आपके राज्य के हिसाब से तय होती है. जैसे दिल्ली में अधिकतर 3 से 6 महीने का पीयूसी बनता है, जबकि यूपी में 6 महीने से एक साल का पीयूसी आसानी से बन जाता है.