Night Curfew in UP: न्यू ईयर सेलिब्रेशन से पहले यूपी में नाइट कर्फ्यू, जानिए बार-रेस्टोरेंट, मॉल को लेकर क्या गाइडलाइंस हैं
Night Curfew in UP: देश में बढ़ते कोरोना के मामले और ओमीक्रोन के केस दिखते हुए यूपी सरकार अलर्ट मोड़ पर आ गई है. बता दें कि राज्य में कोरोना का कहर बढ़ने से पहले ही सरकार ने एक बार फिर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं. जिसके तहत 25 दिसंबर से ही यहां नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. इसके अलावा शादी समारोहों में भी अधिकतम 200 लोग ही शामिल हो पाएंगे.
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View In Appबता दें कि यूपी में प्रतिदिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी.
इसके अलावा दिन में जो भी अपने घरों से बाहर निकलेंगे, उनका मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा. किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए प्राधिकरण से पूर्व अनुमति लेना 31 जनवरी तक अनिवार्य होगा, जबकि बंद स्थानों में विवाह कार्यों में केवल 200 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी.
सीएम योगी ने ये भी निर्देश दिए है कि, बिना मास्क कोई भी दुकानदार, ग्राहक को सामान न दे. बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक करें. सड़कों, बाजारों में हर किसी के लिए मास्क अनिवार्य किया जाए. पुलिस बल लगातार गश्त करे. पब्लिक एड्रेस सिस्टम को और प्रभावी बनाया जाए.
वहीं स्कूल और कॉलेजों में भी बच्चों को सावधानी रखने के लिए कहा गया है, साथ ही उन्हें मास्क लगाना अनिवार्य होगा और सैनिटाइजर देने की भी व्यवस्था की जाएगी.
सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खुले रहेंगे, लेकिन उन्हें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. इसके साथ ही शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट में एंट्री सीमित होगी, सिर्फ 50 प्रतिशत क्षमता तक ही लोग अंदर जा पाएंगे.
गाइडलाइंस के मुताबिक, आदेश की अवहेलना करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.
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