Hit And Run law Case: पूरे देश में हिट-एंड-रन कानून पर मच रहा बवाल! जानें US कनाडा समेत दूसरे देशों में क्या है हाल
यूरोपीयन देश जर्मनी में हिट-एंड-रन मामलों में कड़े कानून हैं. इस कानून के तहत दोषी को 5 साल की सज़ा हो सकती है और अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना का चश्मदीद है और उसने पीड़ित की मदद न की हो तो उसे भी 1 साल जेल की हवा खानी पड़ती है.
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View In Appभारत के पड़ोसी मुल्क चीन में हिट-एंड-रन मामलों में पीड़ित की मौत होने पर दोषी को 7 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है.
US लॉ फर्म justia की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में हिट-एंड-रन मामले में पीड़ित की मृत्यु हो गई हो और उसमें दोषी पाए जाने पर 6 महीने से लेकर 30 साल तक की सजा का कानून है. इसके अलावा 10 लाख रुपये तक जुर्माना भी है.
अमेरिका के पड़ोसी देश कनाडा में हिट-एंड-रन के मामले में दोषी पाए जाने पर 5 साल की सजा का कानून है.
यूके में हिट-एंड-रन के मामलों में पीड़ित की मौत होने पर दोषी को भारी जुर्माना समेत 14 साल तक की सजा का कानून है.
साउथ कोरिया में हिट-एंड-रन के मामले में पीड़ित की मौत होने पर दोषी को उम्रकैद तक की सज़ा हो सकती है. यही नहीं भारी जुर्माना भी लगाया जाता है.
अरब देश संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में हिट एंड रन के मामलों में आर्टिकल Article 5 (1) के मुताबिक भारत से ज्यादा सख्त विदेशों में हिट एंड रन कानून, यूएई में 56 लाख तक जुर्माना है.
नए साल के दिन भूकंप से कांपने वाले जापान में हिट-एंड-रन मामले में दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है.
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