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Rules On Keeping Alcohol At Home: घर में कितनी रख सकते हैं शराब, यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में कितनी है लिमिट?

एबीपी लाइव   |  19 Sep 2025 02:44 PM (IST)
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दिल्ली में शराब रखने की सीमा Delhi Excise Act, 2009 और Delhi Excise Rules, 2010 के तहत तय है. यहां कोई भी व्यक्ति घर में अधिकतम 9 लीटर भारतीय या विदेशी शराब और 18 लीटर बीयर या वाइन रख सकता है.

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यह लिमिट व्यक्तिगत उपभोग के लिए है और इससे अधिक रखने के लिए आबकारी विभाग से L-50 लाइसेंस लेना अनिवार्य है.

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अगर कोई घर पर पार्टी करता है तो भी यही सीमा लागू होती है. हालांकि अगर पार्टी में 9 लीटर शराब और 18 लीटर बीयर-वाइन से ज्यादा स्टॉक रखना हो तो टेंपरेरी पार्टी लाइसेंस P-10 या P-13 लेना पड़ता है.

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उत्तर प्रदेश में घर पर शराब रखने की सीमा अलग है. यहां विदेशी शराब (व्हिस्की, रम, वोडका, जिन आदि) की अधिकतम 4.5 लीटर यानी लगभग 6 बोतलें रखने की अनुमति है.

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वाइन के लिए यह सीमा 2 लीटर और बीयर के लिए 6 लीटर यानी लगभग 12 कैन है. देसी शराब की सीमा 1 लीटर या 200 मिली के 5 पाउच तय की गई है.

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पंजाब में नियम सबसे सख्त हैं. यहां घर में केवल दो बोतल देसी या विदेशी शराब रखने की अनुमति है. इससे अधिक स्टॉक रखने के लिए लाइसेंस अनिवार्य है.

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हरियाणा में यह सीमा थोड़ी अलग है. यहां कोई भी व्यक्ति देसी शराब की 6 बोतलें और भारत में बनी विदेशी शराब की 18 बोतलें घर में रख सकता है.

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