Rules On Keeping Alcohol At Home: घर में कितनी रख सकते हैं शराब, यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में कितनी है लिमिट?
दिल्ली में शराब रखने की सीमा Delhi Excise Act, 2009 और Delhi Excise Rules, 2010 के तहत तय है. यहां कोई भी व्यक्ति घर में अधिकतम 9 लीटर भारतीय या विदेशी शराब और 18 लीटर बीयर या वाइन रख सकता है.
यह लिमिट व्यक्तिगत उपभोग के लिए है और इससे अधिक रखने के लिए आबकारी विभाग से L-50 लाइसेंस लेना अनिवार्य है.
अगर कोई घर पर पार्टी करता है तो भी यही सीमा लागू होती है. हालांकि अगर पार्टी में 9 लीटर शराब और 18 लीटर बीयर-वाइन से ज्यादा स्टॉक रखना हो तो टेंपरेरी पार्टी लाइसेंस P-10 या P-13 लेना पड़ता है.
उत्तर प्रदेश में घर पर शराब रखने की सीमा अलग है. यहां विदेशी शराब (व्हिस्की, रम, वोडका, जिन आदि) की अधिकतम 4.5 लीटर यानी लगभग 6 बोतलें रखने की अनुमति है.
वाइन के लिए यह सीमा 2 लीटर और बीयर के लिए 6 लीटर यानी लगभग 12 कैन है. देसी शराब की सीमा 1 लीटर या 200 मिली के 5 पाउच तय की गई है.
पंजाब में नियम सबसे सख्त हैं. यहां घर में केवल दो बोतल देसी या विदेशी शराब रखने की अनुमति है. इससे अधिक स्टॉक रखने के लिए लाइसेंस अनिवार्य है.
हरियाणा में यह सीमा थोड़ी अलग है. यहां कोई भी व्यक्ति देसी शराब की 6 बोतलें और भारत में बनी विदेशी शराब की 18 बोतलें घर में रख सकता है.