इस्लामाबाद: आपने इस चुनाव में किसे वोट दिया? यह आसान सा सवाल पाकिस्तान में आपको जेल तक पहुंचा सकता है और आप पर एक लाख रूपए का जुर्माना लगवा सकता है. साथ ही अगर किस्मत खराब रही तो आपको जेल और जुर्माना दोनों ही भुगतना पड़ सकता है.


पाकिस्तानी अंग्रेजी अखबार 'डॉन' ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तान के चुनाव आयोग की तरफ से जारी अधिसूचना में ऐसे कई कार्य हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है. अगर कोई इन्हें करता है तो उसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अखबार के मुताबिक, प्रतिबंधित कार्यों में किसी से यह पूछना शामिल है कि उसने चुनाव में किसे वोट दिया? बैलेट पेपर की तस्वीर लेना भी अपराध माना जाएगा.


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अखबार ने बताया कि आयोग की अधिसूचना में किसी मतदाता को मतदान केन्द्र से भगाने, किसी को मतदान करने या नहीं मतदान करने के लिए मजबूर करने, किसी मतदाता को नुकसान पहुंचाने, उसको धमकी देने, किसी मतदाता का अपहरण करने, उसे डराने, बहलाने फुसलाने, किसी अवैध तरीके से प्रभावित करने, सरकारी मुहर बरबाद करने, मतदान केन्द्र से बैलेट पेपर बाहर ले जाने या मतपेटी में जाली बैलेट पेपर डालने जैसे कार्यों को अपराध ठहराया गया है.


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अखबार के अनुसार मतदान करने या नहीं करने के किसी मतदाता के फैसले पर तोहफा देने की पेशकश या वादा कर उसे प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रयास को रिश्वतखोरी माना जाएगा. अधिसूचना के मुताबिक, जिला चुनाव अधिकारी और सेशन जज इस तरह के अपराध करने वालों को तीन साल तक की सजा-ए-कैद, एक लाख रूपये का जुर्माना, कैद और जुर्माना दोनों सुना सकता है.