ब्रिटेन की अदालत ने सोमवार को तत्काल अर्जी पर सुनवाई करने के दौरान भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के लिए कानून लड़ाई लड़ने के लिए मोटी रकम जारी करने से इनकार कर दिया. बता दें कि विजय माल्या के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई में 13 बैंकों ने दिवाला मुकदमा दायर किया हुआ है. बता दें कि विजय माल्या की तकरीबन 29 लाख पाउंड की प्रॉपर्टी कोर्ट फंड्स ऑफिस के पास जब्त है. माल्या ने इसी संपत्ति में से 28 लाख पाउंड जारी करने की गुहार लगाई थी. अर्जी के समर्थन में माल्या के वकील फिलीप मार्शल ने दलील दी थी कि उनके मुवक्किल को धन की बेहद जरूरत है.


22 जनवरी को होगी सुनवाई


गौरतलब है कि लंदन हाईकोर्ट के इन्सॉल्वेंसी एंड कंपनीज कोर्ट ने वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए जज सेबेस्टियन प्रेंटिस ने कहा कि माल्या इस तरह के आदेश के लिए कोई भी बुनयादी जानकारी नहीं दे पाए. कोर्ट ने उतनी ही राशि जारी करने पर सहमति दी है, जो बुधवार को दिवाला मामले की सुनवाई के लिए जरूरी है.  जज ने सुनवाई के दौरान कहा, “ इस मामले में त्वरित अर्जी से हैरान हूं.” इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि फंड जारी करने के बारे में अब 22 जनवरी को हाईकोर्ट के सामने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध मामले के साथ ही फैसला होगा.


माल्या की प्रॉपर्टी को लेकर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश


बता दें कि कोर्ट ने माल्या की प्रॉपर्टी के बारे में विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के भी निर्देश दिए हैं. इसमें ज्वैलरी और महंगी लक्जरी कारों की भी जानकारी शामिल है. यह सभी जानकारी 22 जनवरी की सुनवाई में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं.


ये भी पढ़ें


पुणे से कोरोना वैक्सीन की पहली खेप रवाना, 3 ट्रक सीरम इंस्टीट्यूट से एयरपोर्ट पहुंचे


Bird Flu: अब उत्तराखंड समेत देश के 10 राज्यों में फैला बर्ड फ्लू, मुंबई में BMC ने जारी की हेल्पलाइन