Pakistan Imran Khan: पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट (ATC) ने नौ मई को हुई हिंसा के दौरान आगजनी से जुड़े दो मामलों में बुधवार (21 जून) को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट रद्द कर दिया और उन्हें सात जुलाई तक के लिए अग्रिम जमानत दे दी.


पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी प्रमुख 70 वर्षिय इमरान खान मंगलवार (20 जून) को कड़ी सुरक्षा के बीच लाहौर की एंटी टेररिज्म कोर्ट के सामने पेश हुए और उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को चुनौती दी.


100,000 पाकिस्तानी रुपये की जमानत राशि
एंटी टेररिज्म कोर्ट के एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि इमरान खान के वकील की संक्षिप्त दलील के बाद ATC ने उन्हें दोनों मामलों में सात जुलाई तक अग्रिम जमानत जमानत दे दी और उन्हें 100,000 पाकिस्तानी रुपये की जमानत राशि जमा करने के लिए कहा गया है.


PML-N कार्यालय में आग लगाने के आरोपी
इससे पहले लाहौर के एंटी टेररिज्म कोर्ट ने मंगलवार (20 जून) को 9 मई के दंगों के दौरान बर्बरता से संबंधित मामलों में इमरान खान सहित कई अन्य पूर्व और वर्तमान PTI पार्टी नेताओं के लिए गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. FIR के रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई के दंगों के दौरान कलमा चौक पर एक कंटेनर को जलाने और मॉडल टाउन में PML-N कार्यालय में आग लगाने का आरोपी पाया गया था. इसी के संबंध में जांच अधिकारी इंस्पेक्टर मुहम्मद सलीम ने गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अनुरोध किया था.


इमरान खान अल कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किए गए थे, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में हिंसा भड़क उठी थी. इस हिंसा में लगभग 5000 PTI समर्थकों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इसके अलावा कई नेताओं की भी गिरफ्तारी हुई है.


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