Pakistan PTI Party: पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) ने बुधवार (2 अगस्त) को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) को चेतावनी दी है. उन्होंने इंट्रा-पार्टी चुनाव कराने में विफल रहने की स्थिति में चुनाव चिन्ह को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा. आपको बता दें कि पाक में हुए पिछले आम चुनाव में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) का चुनाव चिन्ह बल्ला था.


द डॉन के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) ने PTI अध्यक्ष इमरान खान को नोटिस भेजा है. नोटिस के मुताबिक, ECP ने उन्हें 4 अगस्त (शुक्रवार) को आयोग के सामने पेश होने का निर्देश दिया है. अन्यथा पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.


चुनाव आयोग के समक्ष 4 अगस्त को उपस्थिति
पाकिस्तान में अधिनियम की धारा 215 के तहत अगर कोई राजनीतिक दल उक्त धारा 209 के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है तो चुनाव आयोग राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह हासिल करने की स्थिति में अयोग्य घोषित कर सकता है. वहीं ECP के तरफ से PTI को भेजे गए नोटिस में चेतावनी देते हुए लिखा कि इस्लामाबाद में चुनाव आयोग के समक्ष 4 अगस्त 2023 को सुबह 10 बजे उपस्थित होना आवश्यक है.


ऐसा न करने पर आयोग चुनाव अधिनियम, 2017 की धारा 215(5) के तहत राजनीतिक दल को भविष्य के चुनावों के लिए चुनाव चिन्ह हासिल करने से अयोग्य घोषित कर सकती है.


पहले भी PTI को दो नोटिस दिए थे
पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) ने जानकारी दी कि उन्होंने पहले भी PTI को दो नोटिस दिए थे, जिसमें पार्टी से इंट्रा-पार्टी चुनाव कराने के लिए कहा गया था, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रही. ECP ने पहले जो 2 नोटिस PTI भेजे थे वो 24 मई, 2021 को पहली नोटिस थी. उसके बाद  27 जुलाई, 2021 को कारण बताओ नोटिस दिया गया था,जिसमें पार्टी के इंट्रा-पार्टी चुनावों के संचालन के संबंध में बताया गया था.


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