पाकिस्तान उच्चतम न्यायालय ने नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने और उसके बाद संसद को भंग करने के मामले में सुनवाई बुधवार को एक दिन के लिए स्थगित कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान समयानुसार गुरुवार सुबह 9:30 बजे तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी.


मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने बुधवार को सरकारी वकील बाबर अवान से पूछा की क्या नेशनल असेंबली के अध्यक्ष संवैधानिक आवश्यकताओं को अलग रख सकते हैं. बुधवार की सुनवाई के दौरान, सीजेपी उमर अता बंदियाल ने उस आधार पर सवाल उठाया जिसके आधार पर स्पीकर ने फैसला सुनाया था.


'राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक के मिनट्स कहां हैं'
मुख्य न्यायाधीश  ने देखा कि, अब तक, फैसले में निष्कर्ष नहीं बल्कि आरोप शामिल थे. उन्होंने पूछा , "क्या स्पीकर तथ्यों को पेश किए बिना इस तरह के फैसले की घोषणा कर सकते हैं." उन्होंने पीटीआई सरकार के वकील बाबर अवान से पूछा कि हाल ही में हुई राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक के मिनट्स कहां हैं.


यह है मामला
गौरतलब है कि पाकिस्तान का उच्चतम न्यायालय प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ नेशनल असेंबली में लाया गया अविश्वास प्रस्ताव खारिज किए जाने और खान की सिफारिश पर सदन भंग करने को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दिए जाने के मामले पर सुनवाई कर रहा है.  नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष कासिम सूरी ने तथाकथित विदेशी साजिश से जुड़े होने का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था.


बता दें उच्चतम न्यायालय की एक वृहद पीठ इस मामले में सुनवाई कर रही है और इसमें प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल, न्यायमूर्ति इजाजुल अहसन, न्यायमूर्ति मजहर आलम खान मियांखेल, न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर और न्यायमूर्ति जमाल खान मंडोखाइल शामिल हैं. मामले में राष्ट्रपति आरिफ अल्वी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सभी राजनीतिक दलों को प्रतिवादी बनाया गया है.


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