Singapore Rape Case: सिंगापुर में एक नौकरानी के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में भारतीय मूल के एक शख्स को 18 साल की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने उसे एहतियातन 18 साल तक हिरासत में रखने की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने भारतीय मूल के आरोपी को सजा के तौर पर 12 कोड़े मारने की सजा सुनाई है. दरअसल सिंगापुर में  एहतियातन हिरासत के जरिए सजायाफ्ता शख्स से आम लोगों को सुरक्षित करना होता है.


चैनल न्यूज एशिया की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने जिस भारतीय मूल के शख्स को सजा सुनाई है, उसकी पहचान मार्क कलैवानन तमिलारासन के रूप में हुई है. 44 वर्षीय आरोपी पहले भी रेप के आरोप में 16 साल जेल से सजा काटकर आया है. रिपोर्ट के अनुसार, मार्क कलैवानन तमिलारासन को चार आरोपों में दोषी ठहराया गया है. इनमें गंभीर यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न करने के लिए घर में घुसना, शील भंग करना और एक लोक सेवक का वेश धारण करना शामिल हैं. 


रेप के आरोप में पहले भी काट चुका है सजा 


अदालत ने माना कि सजा काट चुका तमिलारासन बार-बार गुनाह करने वाला शख्स है. ऐसे में यह आम लोगों के लिए खतरा बन सकता है. दरअसल, कोर्ट ने तमिलारासन की पुरानी घटना का जिक्र करते हुए कहा कि 2017 में इसने घर में काम कर रही घरेलू स​हायिका को निशाना बनाया था, जब यह दरवाजा तोड़ घर में घुस गया था और कपड़ों को प्रेस कर रही एक महिला के साथ यौन हिंसा की थी. इसने इस घटना को तब अंजाम दिया था, जब यह रेप के आरोप में 16 साल जेल की सजा काट कर आया था. 


सजा कम कराने के लिए चाचा ने की भावुक अपील 


उप लोक अभियोजक च्यू शिन यिंग और शेल्डन लिम ने कलैवानन को अधिकतम 20 साल की निवारक हिरासत में रखने की मांग की थी, हालांकि फरवरी में सजा की पिछली सुनवाई में, कलैवानन के चाचा अदालत के समक्ष भावुक अपील की थी. उन्होंने यह भी दावा किया था कि जेल में मिलने के बाद उसने अपने किए पर पछतावे की बात कही. चाचा की अपील पर जज ने फैसला सुनाने से पहले एहतियातन हिरासत की अवधि पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए थे. जिसके बाद आरोपी को 18 साल की एहतियातन हिरासत में रखने और 12 कोड़े मारने की सजा सुनाई है.


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