केरल के राज्यपाल आरिफ खान के नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पद छोड़ने के आदेश देने के बाद अब कुलपतियों ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई है. केरल उच्च न्यायालय सोमवार शाम चार बजे इस मामले पर विशेष बैठक करेगा. बता दें कि यूजीसी के नियमों के विपरीत एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति (वीसी) की नियुक्ति को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद आरिफ खान ने 9 कुलपतियों को पद छोड़ने के आदेश दिए थे. आरिफ खान ने सोमवार 11:30 बजे तक इस्तीफा पहुंचाने को कहा था.


सरकार और राजभवन में बढ़ी रार 


हालांकि आरिफ खान के इस आदेश के बाद भारी बवाल हो रहा है. माकपा नेता सीताराम येचुरी ने राज्यपाल के इस फैसले पर पलटवार करते हुए इसे असंवैधानिक बताया है. उन्होंने कहा,'' वे वहां आरएसएस कार्यकर्ताओं को नियुक्त करना चाहते हैं और उच्च शिक्षा प्रणाली को नियंत्रित करना चाहते हैं ताकि वे शिक्षण संस्थानों में हिंदुत्व की विचारधारा का प्रचार कर सकें. इसे अदालत में चुनौती दी जाएगी क्योंकि संविधान राज्यपाल को ऐसा कोई आदेश जारी करने की अनुमति नहीं देता.''






राजभवन की ओर से ट्वीट कर दी गई थी जानकारी


राजभवन की ओर से ट्वीट कर कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए राज्यपाल ने 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस्तीफा देने का निर्देश दिया है. उन्होंने सोमवार 11:30 बजे तक इस्तीफे पहुंचाने को कहा है. 


राजभवन की ओर से ट्वीट में लिखा गया,''2022 की सिविल अपील संख्या 7634-7635, 2021 की (एसएलपी (सी) संख्या 21108-21109 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 21.10.22 के फैसले को बरकरार रखते हुए, माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस्तीफा देने का निर्देश दिया है.''


कुलपति डॉ. राजश्री की नियुक्ति को SC ने क्यों किया था खारिज


SC ने एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. राजश्री एम एस की नियुक्ति को रद्द कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि  यूजीसी के नियमानुसार राज्य द्वारा गठित सर्च कमेटी को वीसी के लिए कम से कम कम इंजीनियरिंग साइंस के तीन उपयुक्त नामों के पैनल की सिफारिश करनी चाहिए थी, लेकिन यहां सिर्फ एक ही नाम आगे बढ़ाया गया था.