नई दिल्ली: भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने आईटी प्रोध्योगिकी को प्रोत्साहन देने वाला एक बड़ा सुधारवादी कदम उठाया है. केंद्र सरकार ने आईटी उद्योग विशेष रूप से बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानि बीपीओ और आईटी सक्षम सेवाओं के क्षेत्र में व्यापार को आसान और बेहतर बनाने के उद्देश्य से नई गाइडलाइन जारी की है.


सरकार ने दूरसंचार विभाग के अन्य सेवा प्रदाता यानि ओएसपी दिशानिर्देशों को काफी सरल कर दिया है, नए दिशानिर्देश बीपीओ उद्योग के नियमों के बोझ को काफी कम कर देगे.


BPO और वर्क फ्रॉम होम को कोरोना काल में दी गई विशेष छूट को अब स्थाई रूप से लागू कर दिया गया है. इस सुधारात्मक कदम के प्रमुख आकर्षण हैं:
1.अदर सर्विस प्रोवाइडर (OSP) को अब रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है
2. बैंक गारंटी सरकार के पास रखने की भी जरूरत को समाप्त कर दिया गया है
3.एक स्थिर आई० पी० रखने की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई है
4.समय समय पर सरकार को रिपोर्ट भेजने की बाध्यता समाप्त हो गई है
5. डायग्राम को प्रकाशित करने की जरूरत नहीं रही
6. दंडात्मक प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है
7.आई टी उद्योग के लिए और अधिक सरल और आसान प्रावधान दिए गए हैं
8.इससे आई टी और बीपीओ उद्योग को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा
9. भारत में वर्क फ्रॉम होम या कहीं से भी काम करने की सुविधा बढ़ेगी
10. इससे भारत दुनिया में आई० टी० और इससे जुड़े उद्योगों के निवेश के लिए और भी अधिक आकर्षक देश बन सकेगा



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