केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम सरकार के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें राज्य पुलिस को मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के मामले में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए अनुमति मांगी गई थी. यह मंजूरी बीएनएसएस (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) की धारा 208 के तहत दी गई है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को यह जानकारी दी.
जुबिन गर्ग के जन्मदिन के दिन मिली मंजूरीअसम के मुख्यमंत्री ने बताया कि यह मंजूरी ठीक उस दिन मिली जब जुबिन गर्ग का जन्मदिन था. उन्होंने इसे एक संयोग बताते हुए सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की. सरमा ने X पर लिखा, 'इसी खास दिन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जुबिन की मौत से जुड़े आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए BNSS की धारा 208 के तहत आवश्यक मंजूरी दे दी है.' बता दें कि असम के सांस्कृतिक प्रतीक जुबिन गर्ग की 53वीं जयंती के मौके पर मंगलवार को पूरे राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए.
धारा 208 क्या कहती है?मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि BNSS की धारा 208 के अनुसार, यदि कोई अपराध भारत के बाहर हुआ है, तो उस मामले में अदालत तभी सुनवाई शुरू कर सकती है जब केंद्र सरकार पहले से मंजूरी दे दे. सरमा के अनुसार, यह मंजूरी 'एक अहम कानूनी कदम है, जिससे अब राज्य पुलिस चार्जशीट दाखिल कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकती है.'
सिंगापुर में हुई थी जुबिन गर्ग की मौतजुबिन गर्ग का 19 सितंबर, 2025 को सिंगापुर में निधन हो गया था. वह ‘नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल’ (NEIF) में भाग लेने के लिए वहां गए थे. उनकी अंतिम क्रिया के बाद असम में कई FIR दर्ज की गईं, जिसके बाद राज्य सरकार ने एक विशेष जांच दल (SIT) गठित किया. जांच आगे बढ़ने पर सात लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें फेस्टिवल आयोजक श्यामकानू महांता और उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा भी शामिल हैं.