West Bengal News: पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के हांसखाली इलाके में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया है. इस सनसनीखेज मामले में पहले ही 9 आरोपियों को दोषी ठहराया जा चुका था. मंगलवार को रणाघाट अदालत ने सजा सुनाते हुए तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है.
तीन दोषियों को उम्रकैद
अदालत ने तृणमूल कांग्रेस नेता के बेटे सोहेल गयाली, प्रभाकर पोद्दार और रंजीत मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई है. वहीं तृणमूल के तत्कालीन पंचायत सदस्य समरेंद्र गयाली को पांच साल की जेल की सजा दी गई है. अदालत के इस फैसले से पीड़ित परिवार को कुछ हद तक न्याय मिलने की उम्मीद जगी है.
यह मामला साल 2022 में पूरे राज्य को झकझोर देने वाला था. 10 अप्रैल 2022 को नदिया जिले के हांसखाली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत दर्ज की गई थी. आरोप था कि 5 अप्रैल को स्थानीय तृणमूल पंचायत सदस्य के बेटे के जन्मदिन की पार्टी में बुलाकर लड़की के साथ गैंगरेप किया गया.
मौत के बाद रातों-रात किया गया अंतिम संस्कार
आरोपों के मुताबिक, गंभीर हालत में लड़की को खून से लथपथ अवस्था में घर के सामने छोड़ दिया गया था. बाद में उसकी मौत हो गई. आरोप है कि एक स्थानीय प्रभावशाली नेता ने मामले को दबाने के लिए जल्दबाजी में रातों-रात शव का अंतिम संस्कार करवा दिया.
पहले इस मामले की जांच राज्य पुलिस कर रही थी, लेकिन परिवार ने जांच पर असंतोष जताया. इसके बाद अदालत ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी. सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर 9 लोगों को दोषी ठहराया गया. अब अदालत ने मुख्य आरोपियों को सख्त सजा सुनाकर एक कड़ा संदेश दिया है.
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