नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध और हत्या के मामलों की जांच के लिए सीबीआई ने संयुक्त निदेशक के नेतृत्व में चार टीमों का गठन किया है. अधिकारियों ने बीते दिन इसकी जानकारी दी.


सूत्रों ने बताया कि पूरी जांच की निगरानी अतिरिक्त निदेशक रैंक के एक अधिकारी द्वारा की जाएगी. उन्होंने बताया कि प्रत्येक टीम में सात सदस्य होंगे, जिनमें एक उप महानिरीक्षक और तीन पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे. केंद्रीय एजेंसी का यह कदम कलकत्ता हाई कोर्ट के पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान महिलाओं के खिलाफ कथित अपराधों व हत्याओं की सीबीआई जांच के आदेश के कुछ घंटों बाद आया है.


मामलों की जांच के लिए ‘एसआईटी’ के गठन का भी आदेश दिया


इसी साल हुए राज्य विधानसभा चुनावों के बाद कथित हिंसा की घटनाओं की स्वतंत्र जांच के अनुरोध वाली जनहित याचिकाओं पर सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए पांच न्यायाधीशों की पीठ ने अन्य सभी मामलों की जांच के लिए एक ‘एसआईटी’ के गठन का भी आदेश दिया.


ममता पर स्मृति ईरानी का फूटा गुस्सा


वहीं, बीजेपी इसे पीड़ितों को इंसाफ की दिशा में पहला कदम बता रही है. केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के बाद कहा कि हमारे दिवंगत कार्यकर्ताओं के परिवारों को संदेश है कि उनके साथ न्याय होगा. TMC कार्यकर्ताओं ने बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं के साथ दुष्कर्म किया. उन्होंने कहा कि क्या राज्य सरकार का यही अधिकार है कि वह महिलाओं का बलात्कार करे? लोगों की हत्या करे?


क्या यह बंगाल सरकार का अधिकार है कि वह बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों को लूटे, जलाएं और उन्हें अपने ही देश में शरणार्थी बना दे. क्या उनकी ये गलती है कि वह बीजेपी के समर्थक हैं?


यह भी पढ़ें.


बंगाल हिंसा पर NHRC कमेटी की रिपोर्ट से बौखलाईं ममता बनर्जी, बोलीं- उन्नाव से हाथरस तक कई घटनाएं, क्यों नहीं भेजा आयोग?


बंगाल हिंसा: कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश- पीड़ितों के पुर्नवास के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित करे ममता सरकार