पंश्चिम बंगाल की ओर जा रहे रेल यात्रियों के लिए ये खबर काफी महत्वपूर्ण हो सकती है. रेल मंत्रालयल ने यात्रियों को आगाह किया है कि बंगाल जाने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है. बता दें, पहले ये नियम केवल हवाई यात्रियों के लिए लागू किया गया था पर अब बंगाल सरकार ने इस प्रावधान को रेल यात्रियों के लिए भी लागू कर दिया है.


रिपोर्ट नहीं हुई तो उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा


दरअसल, बीते दिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में आने वाले सभी रेल यात्रियों के लिए हवाई जहाज वाले नियम लागू किये जा रहे है. उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे राज्यों के मंत्रियों की भी बंगाल में तभी आने की इजाजत होगी जब वो अपनी आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट जमा करेंगे. वहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके पास रिपोर्ट नहीं हुई तो उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा. साथ ही उन्हें अपना इलाज भी खुद अपने पैसो से कराना होगा.


72 घंटे पहले तक की जांच रिपोर्ट अपने पास रख सकता है


रेल मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक, कोई भी रेल यात्री बंगाल की ओर जाने से पहले 72 घंटे पहले तक की जांच रिपोर्ट अपने पास रख सकता है. 72 घंटे से अधिक समय वाली रिपोर्ट को स्वीकारा नहीं जाएगा. वहीं, पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि ट्रेन से आने वाले यात्रियों को अपने घर पर 7 दिनों तक अपने स्वास्थ्य की निगरानी करनी होगी. इस दौरान अगर उन्हें किसी तरह की परेशानी आती है तो वो कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें.


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