नई दिल्ली: दिल्ली में टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अनोखी पहल की है. इसके तहत उत्तरी दिल्ली नगर निगम में रहने वाला कोई व्यक्ति कोरोना का टीका लगवा चुका है और वह एडवांस प्रॉपर्टी टैक्स जमा करता है तो उसे 15 फीसदी के अलावे 5 फीसदी और छूट मिल सकता है.


परिवार में जो लोग टीकाकरण के योग्य हैं उन सबके टीका लगने पर ये छूट है. जिन्हें 15 फीसदी छूट मिलती हैं उन्हें 20 फीसदी छूट मिलेगी. एडवांस प्रॉपर्टी टैक्स भरने में महिलाओं और बुजुर्गों को 30 फीसदी की छूट मिलती है, टीका लगवाने पर 35 फीसदी की छूट मिलेगी. इसके लिए टीकाकरण का सर्टिफिकेट देना होगा. इसको लेकर एबीपी न्यूज़ से उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकश ने खास बातचीत की.


जयप्रकाश ने कहा कि दिल्ली और देश में जिस तरह कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसका कवच मास्क और टीकाकरण ही है. प्रधानमंत्री ने दूसरे चरण में टीका लगवा कर लोगों को जागरूक किया किया कि टीका भी सुरक्षित है और टीकाकरण भी सुरक्षित है. लोगों को जागरूक करने के लिए हम स्कीम लेकर आए हैं कि 1 अप्रैल से 30 जून तक हमारी एडवांस टैक्स की स्कीम होती है, जिसमें जो लोग टैक्स जमा करते हैं उन्हें 15 फीसदी की छूट मिलती हैं.


मेयर ने बताया कि पिछले साल 4 लाख 23 हज़ार लोगों ने सम्पत्ति कर जमा कराया इस बार टारगेट 6 लाख से ज्यादा का है. हमने लोगों से कहा कि आपना एडवांस टैक्स जमा कीजिए हम आपको 15 फीसदी छूट देते हैं और आपके परिवार में सबने टीका लगवा लिया तो 5 फीसदी एक्स्ट्रा छूट देंगे. आप इसको लेकर एफिडेविट भी दे सकते हैं. कुल मिलकर हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, टीकाकरण को बढ़ाना चाहते हैं.


इसको लेकर क्या दस्तावेज देने होंगे?


इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब आप ऑनलाइन टैक्स जमा कराएंगे तो सर्टिफिकेट दे दें. हमें प्रूफ मिल जाएगा. अगर नहीं तो आप एफिडेविट भी दे सकते हैं. हमें लगता है कि आने वाले समय में इससे टीकाकरण में तेजी आएगी और दिल्ली में संपत्ति कर भी आएगा.


इससे होने वाले नुकसान पर?


जयप्रकाश ने कहा कि इस समय लोगों की जान बचाना है. हम नगर निगम की सिविक बॉडी हैं तो लोगों को राहत दे सकते हैं. इसलिए हमने लोगों को एडवांस संपत्ति कर में 5 फीसदी और छूट दी है. इससे जिन्हें 15 फीसदी छूट मिलती थी उन्हें 20 मिलेगी. एडवांस प्रॉपर्टी टैक्स भरने पर महिलाओं और बुजुर्गों को 30 फीसदी की छूट मिलती है उन्हें भी 5 फीसदी और यानी 35 फीसदी की छूट मिलेगी.


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