Sharjeel Imam Bail Plea: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में आज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के छात्र शरजील इमाम (Sharjeel Imam) की दो अलग-अलग अर्जियों पर सुनवाई होनी है. इमाम ने इन दो याचिकों में 2020 में हुए दंगों से जुड़े राजद्रोह के एक मामले में जमानत और अंतरिम जमानत की मांग की है. कोर्ट इस मामले को लेकर आज फैसला सुना सकता है. 


पिछले साल लॉवर कोर्ट ने इमाम के खिलाफ आईपीसी की धारा 124ए (राजद्रोह), 153ए (दुश्मनी को बढ़ावा देना), 153बी (राष्ट्रीय एकता के विरूद्ध कृत्य), 505 (शरारत के उद्देश्य से दिया गया बयान) और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की धारा 13 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था. इमाम ने कथित तौर पर 13 दिसंबर 2019 को जेएनयू और 16 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भाषण दिया था, जहां उसने असम और शेष पूर्वोत्तर को भारत से अलग करने की बात कही थी. 


पिछली सुनवाई में क्या हुआ था?


इससे पहले 17 जनवरी को मामले में सुनवाई की गई थी. जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की पीठ इस मामले को सुन रही है. पीठ ने सुनवाई को दौरान कहा था कि दोनों ही अर्जियां एक ही एफआईआर से जुड़ी हैं और इनमें समान मुद्दे नहीं उठाए जा सकते. इन दोनों को 30 जनवरी को एक साथ सुना जाएगा क्योंकि एक ही मुद्दा बार-बार नहीं उठाया जा सकता है. 


दिल्ली पुलिस ने दायर की थी चार्टशीट


बता दें, भड़काऊ भाषणों को लेकर दिल्ली पुलिस ने शरजील के खिलाफ चार्टशीट दायर की थी. 2013 में शरजील ने जेएनयू (JNU) में मॉडर्न हिस्ट्री में पीजी की डिग्री पूरी की है. वह बिहार के जहानाबाद जिले से ताल्लुक रखता है. जमानत याचिकाओं पर सुनवाई न होने के चलते वह अभी भी जेल में ही है. आज तय हो सकता है कि इमाम को जमानत मिलेगी या नहीं. 


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