Assam Delimitation News: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से बुधवार (16 अगस्त) को असम में परिसीमन को मंजूरी दे दी गई है. सीएम हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने ट्वीट कर कहा कि असम के इतिहास में आज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई. 


सीएम सरमा ने कहा, "आज माननीय राष्ट्रपति ने असम के लिए भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी परिसीमन अधिसूचना को मंजूरी दे दी है. असम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है. जय मां भारती. जय आई असोम."


परिसीमन क्या है?


लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करना परिसीमन कहलाता है. इसका मकसद समान जनसंख्या वर्गों के लिए समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी राजनीतिक दल को लाभ न हो. 






परिसीमन एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो पूर्ववर्ती जनगणना के आंकड़ों (इस मामले में साल 2001) के आधार पर की जाती है. असम में 1976 और 2001 में संशोधन के जरिए परिसीमन की प्रक्रिया को हर बार 25 साल के लिए टाल दिया गया था. इस अवधि के दौरान पूरे देश के लिए परिसीमन चार बार किया गया है.


असम परिसीमन पर चुनाव आयोग की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों की संख्या क्रमशः 126 और 14 पर अपरिवर्तित रखी गई है. अपने अंतिम आदेश में, चुनाव पैनल ने एक संसदीय और 19 विधानसभा क्षेत्रों के नामकरण को संशोधित किया है. 


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