Pradhan Mantri Garib Kalyan: ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज’ के तहत कोरोना से लड़ने वाले हेल्थ वर्कर्स के लिए बीमा योजना की अवधि को 180 और दिनों के लिए बढ़ा दी गई है. योजना के तहत अब तक 1351 क्लेम का निपटारा किया जा चुका है. केंद्र सरकार ने एक बयान में इस बात की जानकारी दी. बीमा पॉलिसी की मौजूदा अवधि 20.10.2021 को समाप्त हो रही है.


'प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) कोरोना से लड़ने वाले हेल्थकेयर वर्कर्स के लिए बीमा योजना 30 मार्च 2020 को व्यक्तिगत दुर्घटना कवर देने के लिए शुरू की गई थी. इसमें 50 लाख तक का पर्सनल एक्सीडेंटल कवर शामिल है. ये 22.12 लाख हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जिसमें सामुदायिक हेल्थ वर्कर्स और प्राइवेट हेल्थ वर्कर्स भी शामिल हैं जो कोरोना के रोगियों की देखभाल कर रहे हैं और इससे प्रभावित होने का खतरा है.






सरकार ने एक बयान में कहा, “चूंकि कोविड-19 महामारी अभी भी समाप्त नहीं हुई है और विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से अभी भी कोरोना से संबंधित ड्यूटी में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों की मौत की सूचना मिल रही है, बीमा पॉलिसी को 21.10.2021 से 180 दिनों के बढ़ा दिया गया है ताकि कोविड-19 रोगियों की देखभाल के लिए नियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों के आश्रितों को सुरक्षा कवच प्रदान करना जारी रखा जा सके. योजना के तहत अब तक 1351 क्लेम का भुगतान किया जा चुका है.” इसको लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आधिकारिक चिट्ठी जारी कर दी गई है.


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