Noida Twin Tower Demolition: नोएडा सेक्टर 93ए में बने सुपरटेक ट्विन टावर गिराने की तारीख को हफ्ते भर बढ़ा दिया गया है. पहले ट्विन टावर 21 अगस्त को गिराया जाना था लेकिन अब 28 अगस्त से गिराने की प्रक्रिया शुरू होगी. नोएडा प्राधिकरण का कहना है कि टावर गिराने वाली एजेंसी को पुलिस और सीबीआरआई से एनओसी मिल चुकी है. अब कल से दोनों टावर में विस्फोटक लगाना शुरू हो जाएगा. आज की रात से ही विस्फोटक मंगवाने के लिए एस्कॉर्ट को पलवल भेजा जाएगा. सुबह 7 बजे से विस्फोटक लगाने का काम शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा.


इस इमारत को तोड़ने के लिए 3700 किलो विस्फोटक लगाया जाना है. दोनों टावर में लगाने वाले विस्फोटक को मंगवाने के लिए एस्कॉर्ट को कल यानी 12 अगस्त को ही पलवल भेजा गया था. 


इस काम को शुरू करने के लिए 16 एक्सपर्ट और 80 मजदूर आ गए हैं. विस्फोटक रोजाना 15 दिनों तक पलवल से नोएडा सेक्टर-93ए लाया जाएगा. इसमें दो गाड़ियां होंगी. एक डेटोनेटर और दूसरी विस्फोटक की. दोनों टावरों में करीब 10 हजार सुराख किए गए हैं. इनमें विस्फोटक भरने का काम सिर्फ एक दिन में किया जाएगा. 


हर सुराख में डाला जाएगा 1.375 किलो का विस्फोटक 


प्रत्येक टावर के एक सुराख में 1.375 किलो से ज्यादा विस्फोटक नहीं डाला जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा की एमराल्ड परियोजना से जुड़े सुपरटेक के 40 मंजिला ट्विन टावर को ढहाने के लिए शुक्रवार को 28 अगस्त की तारीख तय की है. शीर्ष अदालत ने तकनीकी या मौसम संबंधी कारणों से देरी होने की स्थिति में ट्विन टावर को ढहाने की समय सीमा में चार सितंबर तक ढील भी दी. कोर्ट ने इससे पहले नियमों के उल्लंघन को लेकर दोनों इमारतों को गिराने के लिए 21 अगस्त की समय सीमा निर्धारित की थी. न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना की पीठ ने दोनों टावर को गिराने की कवायद में जुटी एजेंसियों को इस आधार पर 29 अगस्त से चार सितंबर के बीच की एक सप्ताह की अतिरिक्त ‘मोहलत’ दी कि तकनीकी या मौसम संबंधी कारणों से इमारतों को ढहाने की प्रक्रिया में कुछ देरी हो सकती है. 


28 अगस्त को शुरू होगी गिरानी की प्रक्रिया


उच्चतम न्यायालय ने सुपरटेक के प्रबंधन सहित अन्य सभी संबंधित एजेंसियों को टावर को गिराने की कवायद में जुटी एजेंसियों के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया. इससे पहले, 17 मई को शीर्ष अदालत ने विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर ट्विन टावर को ढहाने की समय सीमा 28 अगस्त तक बढ़ा दी थी. न्यायालय ने यह आदेश ‘इंटेरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल’ (आईआरपी) की ओर से दायर अर्जी पर दिया, जिसमें ध्वस्तीकरण के लिए नियुक्त एजेंसी ‘एडिफिस इंजीनियरिंग’ द्वारा परीक्षण विस्फोटों के बाद डिजाइन में मामूली बदलाव के आधार पर दोनों इमारतों को ढहाने की समयसीमा 22 मई 2022 से तीन महीने बढ़ाकर 28 अगस्त 2022 करने का अनुरोध किया गया था.


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