गौतमबुद्धनगरः नोएडा जिलाधिकारी सुहास एल.वाई. के निर्देश पर सोमवार को औषधि निरीक्षक ने बड़ी कार्रवाई की, जिसमें करीब डेढ़ लाख रुपये की दवा जब्त की गई. दरअसल, शिकायत मिली थी कि इकोटेक फर्स्ट थाना क्षेत्र में बिना औषधि लाइसेंस के मेडिकल स्टोर का संचालन किया जा रहा है.


इसी क्रम में औषधि निरीक्षक ने थाना इकोटेक पुलिस बल के साथ सोमवार को ग्राम लुक्सर, थाना इकोटेक के मेडिकल स्टोर के लाइसेंस की जांच की, वहीं स्टोर में छापेमारी भी की गई.


छापेमारी के दौरान मेडिकल स्टोर में बैठे व्यक्ति किसी तरह के कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए. दो संदिग्ध औषधि के नमूने लेते हुए बाकी बची सभी औषधियों को जब्त कर लिया गया. जब्त दवाओं की कीमत एक से डेढ़ लाख रुपये है.


औषधि निरीक्षक वैभव बब्बर ने बताया, "जांच रिपोर्ट आने पर मेडिकल स्टोर में बैठे व्यक्ति के विरुद्ध औषधि और प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 18 और 27 के अंतर्गत जांच के बाद सक्षम न्यायलय में मुकदमा दायर किया जाएगा."


उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर आगे भी जनपद में इसी तरह की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और जिन व्यक्तियों के द्वारा अवैध दवा का कारोबार किया जाएगा, उनके विरुद्ध कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.


उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान आस-पास के बाकी मेडिकल स्टोरों के कर्मी शटर बंद करके भाग गए, जिनका निरीक्षण भी जल्द ही टीम बनाकर किया जाएगा. बिना लाइसेंस के कोई भी मेडिकल स्टोर नहीं चलने दिया जाएगा.


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