नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर बैन का असर दिखने लगा है. पटाखों की बिक्री की अनदेखी करने के चलते दिल्ली पुलिस के दो कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए हैं. इसके साथ ही विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं.


विजिलेंस विभाग की टीम की रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई की गयी है. विजिलेंस विभाग ने पुलिस वालों के काम में लापरवाही पायी थी. इस कार्रवाई के बाद चोरी छिपे पटाखा बेचने वालों पर पुलिस की कार्रवाई तेज हो सकती है.


सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है पटाखों की बिक्री पर रोक
दिल्ली में इस बार दीवाली बिना पटाखों के रहने वाली है. सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा बिक्री बैन पर पिछले साल लगाई रोक बहाल रखी है. पुलिस की ओर से दिए गए स्थायी और अस्थायी दोनों ही लाइसेंस रद्द कर दिए हैं. इस साल 12 सितंबर को आया आदेश एक नवंबर से लागू होगा. इस आदेश में दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री को शर्तों के साथ इजाजत दी गयी थी.


आदेश में ढील देने से भी सुप्रीम कोर्ट का इनकार
पटाखा व्यापारियों ने सुप्रीम कोर्ट में आदेश में ढील देने की अर्जी दायर की थी. इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की खंडपीठ ने कहा है, ”इस प्रतिबंध पर किसी प्रकार की ढील देना सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भावना के खिलाफ होगा.”


कोर्ट ने कहा, ''जहां तक पटाखों की बिक्री पर बैन का सवाल है तो हम इसमे ढील नहीं देने जा रहे हैं. प्रतिबंध के आदेश से पहले जिन पटाखों की बिक्री हो चुकी है, लोग उन्हें चलायेंगे और वह काफी होगा. वैसे भी यह बिना पटाखों वाली दीवाली नहीं होगी.”