Mohammed Zubair's bail plea rejected: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) में ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक (Alt News co-founder) मोहम्मद जुबैर (Mohammed Zubair) की जमानत मोहम्मदी की सत्र अदालत (Mohammadi's sessions court) ने खारिज (Rejected) कर दी है. मोहम्मद जुबैर के वकील हरजीत सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया, 'जुबैर को पुलिस रिमांड (Police Remand) पर लिए जाने के लिए 20 जुलाई को सुनवाई होगी.'  हरजीत सिंह ने आगे बताया,  'जुबैर की जमानत अर्जी अंग्रेजी में दाखिल की गई थी जिसकी वजह से इसकी सुनवाई टल गई थी. लखीमपुर खीरी अदालत ने जुबैर को सितंबर 2021 में दर्ज करवाए गए एक केस के मामले में समन भेजा था.'  


आपको बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में भी जुबैर की जमानत के लिए सुनवाई थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था. दिल्ली की अदालत ने एक आपत्तिजनक ट्वीट के मामले में दर्ज मुकदमे में जुबैर की जमानत अर्जी की सुनवाई की थी. इसके पहले सोमवार को सीतापुर जेल से जुबैर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया था. इस मामले में अदालत ने जुबैर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. ये मामला एक टीवी चैनल के पत्रकार ने फैक्ट चेक को लेकर एक ट्वीट की शिकायत करते हुए दर्ज करवाया था.


जुबैर पर कुल 7 मामले दर्ज
आपको बता दें कि अल्ट न्यूज के सह संपादक पर देश भर में धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुंचाने जैसी धाराओं के तहत 7  मामले दर्ज हैं. इनमें से 6 मामले सिर्फ उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं जबकि एक मामला देश की राजधानी दिल्ली में दर्ज है. इनमें दिल्ली और उत्तर प्रदेश के सीतापुर मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है. जबकि अभी 5 मामलों को लेकर वो हिरासत में हैं इस वजह से उनको दो मामलों में मिली जमानत का भी कोई फायदा नही है. जब तक मोहम्मद जुबैर पर दर्ज सभी एफआईआर के एकसाथ सुनवाई का आदेश नहीं आ जाता तब-तक उनसे जेल से बाहर आना बहुत मुश्किल है. 


27 जून को हुई थी जुबैर की गिरफ्तारी
27 जून 2022 को दिल्ली पुलिस ने पहली बार जुबैर को  2018 में किए गए एक  ट्वीट पर गिरफ्तार किया था. बाद में यूपी पुलिस में उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में उनको रिमांड पर लिया था. यूपी में जुबैर के ऊपर हाथरस, लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद, सीतापुर और मुज्जफर नगर में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हैं. इनमें से चार मामलों में उन्हें हिरासत में लिया गया है. इनमें दिल्ली,सीतापुर, हाथरस और लखीमपुर खीरी के मामले हैं. 


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