Mundka Fire: दिल्ली के मुंडका में एक इमारत में भीषण आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई और कई लोग अभी गुमशुदा हैं. वहीं लगभग 12 लोग इस आग में झुलसकर घायल हैं. इस हादसे में 27 मासूमों की जान चली गई. इस अग्निकांड पर कई सवाल खड़े हो रहे है की आखिर यह हादसा हुआ कैसे? और इसका जिम्मेदार कौन? इस हादसे के बाद दिल्ली में सियासत भी तेज़ हो गई है. जहां एक तरफ बीजेपी केजरीवाल सरकार और फायर डिपार्टमेंट पर लापरवाही के आरोप लगा रही है तो वही एमसीडी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि मुंडका में जिस जगह इमारत थी उस जमीन पर परमिशन के साथ बिल्डिंग बनी या नहीं और उस इमारत और वहां चल रहे कमर्शिएल ऑफिस परमिशन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. 


इस पूरे मामले में नॉर्थ एमसीडी कमिश्नर संजय गोयल ने जांच के आदेश दिए हैं. यह जांच रिपोर्ट नरेला के एडिशनल कमिश्नर तैयार करेंगे और 48 घंटे में जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी. मुंडका में जिस इमारत में आग लगी है उस इमारत को लेकर यह बहुत अहम बात MCD की तरफ से साबित हो सकती है इसमें कई अहम चीजों को सामने रखा जाएगा. कमिश्नर की तरफ से जो आदेश जारी हुआ है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि उस इमारत में आग शार्ट सर्किट से लगी है. 


किन अहम तथ्यों पर होगी जांच और जांच रिपोर्ट तैयार?



  • उस इमारत के इलाके की ज़मीन रेजिडेंशियल, लाल डोरा, एग्रीकल्चर आदि किस तरह की है?

  • वह बिल्डिंग कब बनी थी?

  • बिल्डिंग की हाइट कितनी है?

  • बिल्डिंग कितनी पुरानी थी और क्या वहां कोई कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था? 

  • क्या उस इमारत का प्लान सैंक्शन था या नहीं और अगर नहीं था तो क्या वजह थी?

  • किस उद्देश से वो इमारत इस्तेमाल की जा रही थी?

  • जिस उद्देश्य से वह इमारत इस्तेमाल की जा रही थी उस की परमिशन थी या नहीं?

  • फायर डिपार्टमेंट से उस इमारत की एनओसी जारी की गई थी या नहीं?

  • इमारत के मालिक की तरफ से क्या कोई फैक्ट्री लाइसेंस ट्रेड लाइसेंस या किसी और तन्हा का लाइसेंस उस इमारत के लिए लिया गया था और अगर लिया गया था तो उसकी पूरी जानकारी?

  • इमारत के कन्वर्जन चार्जेस , प्रॉपर्टी टैक्स  जमा था या नहीं था उसकी सारी जानकारी?

  • क्या उस इमारत को लेकर कभी कोई शो कॉज नोटिस या कोई पैनल एक्शन लिया गया था?

  • क्या नार्थ एमसीडी की तरफ से इस मामले में कोई भूल चूक हुई है और अगर हुई है तो उस पर क्या संज्ञान लेना चाहिए? 


शनिवार को जांच का आदेश और सोमवार को रिपोर्ट
नॉर्थ एमसीडी के कुछ अधिकारीयो के मुताबिक शनिवार को यह आदेश दिया गया था और सोमवार शाम तक  जांच रिपोर्ट आनी है. अधिकारियों के मुताबिक आदेश आने के फौरन बाद से इस पूरे मामले पर जांच शुरू हो गई है और सभी पहलुओं पर बारीकी  से जांच की जा रही है और पूरी रिपोर्ट जल्द से जल्द तैयार कर दी जाएगी हालांकि इस रिपोर्ट में क्या कुछ नया और जुड़ सकता है इस बारे में आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा. 


नॉन-कन्फर्मिंग इलाकों में गतिविधियों पर होगी जांच
इस आदेश के साथ-साथ नॉर्थ एमसीडी कमिश्नर संजय गोयल ने एक और आदेश जारी किया है उस आदेश के मुताबिक नॉर्थ एमसीडी के अंतर्गत आने वाले सभी नॉन-कन्फर्मिंग इलाकों में ज़ोनल डिप्टी कमिश्नर इंटर डिपार्टमेंटल टीम के साथ मिलकर इस बात को देखे की कोई भी कमर्शियल गतिविधियां तो नहीं चल रही हैं. किसी नॉन कंफर्मिंग इलाके में अगर इस तरह की कोई भी कमर्शियल गतिविधि चल रही है तो उसके खिलाफ डीएमसी एक्ट 1957 के तहत नोटिस जारी किया जाए. 10 दिनों तक नॉन कंफर्म इन इलाकों में चल रही कमर्शल गतिविधियों पर जांच होगी और इसकी जांच रिपोर्ट एडिशनल कमिश्नर को सौंपनी है.


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