Maharashtra News: महाराष्ट्र के पुणे में 27 वर्षीय महिला को काला जादू में शामिल करके प्रताड़ित करने के आरोप में उसके पति, सास-ससुर और चार अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार (10 मार्च) को यह जानकारी दी. अधिकारी ने कहा कि महिला के अनुसार, 2019 में बीड में शादी के बाद से उसे इस तरह की मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा है.


विश्वंतवाड़ी पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दत्तात्रेय भापका ने कहा कि आरोपी ने पीड़िता की मर्जी के खिलाफ अघोरी प्रथा के लिए उसका पीरियड्स ब्लड (मासिक धर्म का खून) लिया. थाने के अधिकारी ने कहा, "साल 2022 में, आरोपी ने एक बोतल में उसका पीरियड्स ब्लड लिया. आरोपियों में से एक (जीजा) को किसी से उस महिला के खून के बदले 50,000 रुपये मिलने थे, जिसकी कोई संतान नहीं है."


इन धाराओं में दर्ज हुआ केस


पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित महिला की शिकायत पर उसके पति, उसके सास-ससुर, ननदोई और भतीजे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 377, 354 और 498 और मानव बलि और अन्य अमानवीय बुराई और अघोरी प्रथाएं व काला जादू रोकथाम एवं उन्मूलन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.


बीड पुलिस को सौंपा गया मामला


मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "महिला का मायका पुणे में है और उसकी शिकायत मिलने के बाद पुणे पुलिस ने विश्वंतवाड़ी पुलिस थाने में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की थी और आगे की जांच के लिए मामले को बीड पुलिस को सौंप दिया." पुलिस ने बताया कि महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि बीड जिले में 2019 में उसकी शादी के बाद से उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी गई.


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