Dilip Valse Patil: मुंबई क्रूज केस (Mumbai Cruise Case) मामले में फिल्म स्टार शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को एनसीबी (NCB) से क्लीन चिट (Clean Chit) मिल गई है लेकिन अब केस से जुड़े अधिकारी समीर वानखेड़े (Sameer Vankhede) अब कटघरे में खड़े हैं. उन पर जांच को सही प्रकार से न करने का आरोप लग रहा है. इस मामले पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल (Maharashtra Home Minister) ने कहा है कि आर्यन खान (Aryan Khan) पर लगे आरोपों में कोई सच्चाई नहीं थी इसीलिए चार्जशीट  (Chargesheet) से उसका नाम हटा दिया गया है. उन्होंने इस मामले में केंद्र सरकार (Central Government) पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि केंद्र सरकार ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी दी है.


इसके अलावा उन्होंने एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि अगर कोई बेगुनाह को झूठा फंसा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े ने जिस तरह से इस केस को संभाला है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.      






आर्यन को इस आधार पर मिली क्लीन चिट


ड्रग केस में आर्यन खान को क्लीन चिट मिलने के कई कारण रहे मसलन अरबाज मर्चेंट ने अपने बयान में कहा था कि उसके पास से बरामद ड्रग्स आर्यन खान के लिए नहीं थी. इसके अलावा ड्रग्स केस  में गिरफ्तार होने के बाद आर्यन का मेडिकल नहीं करवाया गया था. इसलिए ये साबित नहीं हो सका कि आर्यन ने ड्रग्स का सेवन किया था या नहीं.  अरबाज ने अपने बयान में ये भी कहा था कि आर्यन ने क्रूज पर ड्रग्स ले जाने से मना किया था और किसी भी ड्रग पैडलर ने आर्यन को ड्रग्स सप्लाई करने की बात नहीं कही थी. ड्रग चैट्स को लॉस एंजिल्स में साल 2018 के संदर्भ में गलत तरीके से पेश किया गया था और चैट की जांच से यह साबित नहीं होता कि आर्यन किसी अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा था.


नियमों का नहीं हुआ पालन


एजेंसी के अधिकारियों के मुताबिक आर्यन खान (Aryan Khan) को हिरासत में लेने वाली टीम ने कई नियमों (Rules) का पालन नहीं किया. जैसे क्रूज केस पर छापेमारी की वीडियो रिकॉर्डिंग (Video Recording), आरोपी की मेडिकल जांच (Medical Test) और व्हाट्सएप चैट (Whatsapp Chat) के आधार पर लगाए गए आरोपों (Aligations) में सबूतों की पुष्टि जैसे अनिवार्य नियमों (Important Rules) का पालन नहीं हुआ. मामले में आर्यन खान (Aryan Khan) की भूमिका पर एनसीबी (NCB) और एसआईटी (SIT) के मुताबिक  आरोप का मूल आधार ये रहा कि आर्यन का दोस्त अरबाज (Arbaz) उनके लिए मादक पदार्थ ले जा रहा था पर इस तथ्य को साबित नहीं किया गया और उसे भ्रामक पाया गया.


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