5 Lakh Rupees Fine on Airline: निजी विमानन कंपनी इंडिगो एयरलाइंस (Indigo Airlines) पर आरोप लगा है कि उसने एक दिव्यांग बच्चे (Child With Disablities) को फ्लाइट पर चढ़ने से मना कर दिया. इसके बाद नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने इंडिगो एयरलाइंस (Indigo Airlines) पर 5 लाख रुपये का जुर्माना (5 Lakh Rupees Fine) लगाया है. इस घटना के बाद से बच्चे के माता पिता ने फ्लाइट (Flight) में सवार होने से मना कर दिया.


ये घटना 7 मई को रांची एयरपोर्ट (Ranchi Airport) पर हैदराबाद (Hyderabad) जाने वाली फ्लाइट के दौरान हुई. इस मामले पर सफाई देते हुए इंडिगो एयरलाइन्स (Indigo Airlines) ने कहा है कि बच्चा घबराया हुआ था जिसकी वजह से उसे फ्लाइट में जाने से मना कर दिया था.


मामले की संवेदनशीलता और जटिलता को नहीं समझा


तो वहीं नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का कहना है कि जांच में पाया गया कि इंडिगो ग्राउंड स्टाफ दिव्यांग बच्चे को संभाल नहीं पाया और बच्चे को फ्लाइट पर चढ़ने से रोकने पर स्थिति को संवेदनशील और जटिल बना दिया.


फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का किया गया गठन


मामले की गंभीरता को समझते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद संज्ञान लिया था. दरअसल ये मामला मीडिया में तूल पकड़ने लगा था जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को खुद मामले में संज्ञान लेना पड़ा. उन्होंने इस मामले की जांच के आदेश दिए और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया. जांच में इंडिगो के कर्मचारियों को नियमों को उल्लंघन करते हुए पाया गया और बाद में कंपनी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था.                    


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