Lok Sabha Elections: लोकसभा चुनाव 2024 के आज (20 मई) को पांचवें चरण के मतदान हो रहे हैं. वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रहने वाली महिला के क्षेत्र में 7 मई को मतदान हो चुका है. बिलासपुर की रहने वाली ये महिला अपनी बीमारी के चलते मतदान करने घर से बाहर नहीं जा सकती थी. इन्होंने अदालत से गुहार लगाई थी कि इन्हें घर से ही मतदान करने दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इसपर निर्देश देने से मना किया. 


महिला का कहना था कि मतगणना से पहले तक पोस्टल बैलेट मतदान हो सकता है. कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग अपने नियमों के मुताबिक ही घर से मतदान की सुविधा देता है. 80 साल से कम उम्र और अस्थायी विकलांगता इस श्रेणी में नहीं आती. यही कारण रहा कि 78 वर्षीय बीमार महिला अपने घर से मतदान नहीं कर पाई. 


तीन महीने से बीमार चल रही थी महिला


बिलासपुर के रहने वाली 78 साल की अर्थराइटिस पेशेंट महिला ने डाक मतपत्र से मतदान करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. बता दें कि यह महिला पिछले 3 महीने से बेड रेस्ट पर थी और महिला के मतदान करने को लेकर जागरूकता को देखते हुए हाईकोर्ट ने डाक मतपत्र के जरिए मतदान की सुविधा देने का निर्देश कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी को दिए थे. 


भारत की नागरिक को वोट करने का पूरा अधिकार है


इसके पहले हुई सुनवाई में जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच में कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था की याचिकाकर्ता भारत की नागरिक है और उसका नाम भी. भले ही वह चलने फिरने में असमर्थ है, लेकिन उसे वोट करने का पूरा अधिकार है और इसके बाद महिला के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र भी जारी किया गया.


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