Lakhimpur Kheri Case: लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) उर्फ मोनू अब जल्द ही जेल से रिहा होने वाले हैं. हाई कोर्ट (High Court) की लखनऊ बेंच ने बीते गुरुवार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी (Ajay Mishra Teni) के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी. जिसके बाद अब आशीष मिश्रा की जमानत के लिए दोनों जमानतदारों का सत्यापन पूरा हो गया है. जानकारी के मुताबिक आज दोपह 2 बजे से 4 बजे के बीच आशीष मिश्रा की रिहाई लखीमपुर जेल से हो सकती है.


बताया जा रहा है कि, रिहाई आदेश मिलने पर जेल प्रशासन आधे से एक घंटे में आशीष मिश्रा को जेल से रिहा कर देगा. बता दें, आशीष मिश्रा पर लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया गांव में पिछले साल तीन अक्टूबर को प्रदर्शनकारी किसानों को जीप से कुचलकर मारने का आरोप है.


पूरी घटना एक सोची समझी साजिश- SIT


मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी जांच में पाया कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी. इसके बाद एसआईटी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें आशीष मिश्रा को हत्या का आरोपी पाया गया. एसआईटी की ओर से कुल 16 लोगों को इस घटना का आरोपी बनाया गया. एसआईटी ने आरोपियों पर IPC की धाराओं 307, 326, 302, 34,120 बी,147, 148,149, 3/25/30 लगाई हैं.


प्रदर्शन कर रहे किसानों पर चढ़ाई थी गाड़ी


बता दें कि पिछले साल तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में चार किसानों को एक एसयूवी कार से कुचल दिया गया था, जब वह एक कार्यक्रम में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर लौट रहे थे. घटना के बाद हुई हिंसा में भी कुछ लोग मारे गए. किसानों ने आरोप लगाया था कि एसयूवी अजय मिश्रा टेनी की थी और उसमें उनका बेटा आशीष मिश्रा था. हिंसा के कई दिनों के बाद आशीष मिश्रा को 9 अक्टूबर को कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था.


यह भी पढ़ें.


China: राष्ट्रपति Xi Jinping ने दिया सैन्य उपकरणों के युद्ध परीक्षण का आदेश, इस वजह से ड्रैगन सेना को कर रहा मजबूत


पाकिस्तान पीएम Imran Khan ने फिर अलापा कश्मीर राग, आतंकवाद और भारत के साथ रिश्ते पर दिया ये बयान