Karnataka News: कर्नाटक में बढ़ रहे ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी को रोकने के लिए मंगलवार को बड़ी खबर निकलकर सामने आई है. कर्नाटक विधानसभा में मंगलवार को कर्नाटक पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2021 पास कर दिया गया है. इससे राज्य में ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी से जुड़े लोगों पर प्रतिबंध लगाए जाने में मदद मिलेगी. इस बिल के पास होने से ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी को राज्य में बैन कर दिया गया है.
विधानसभा में पारित हुआ कर्नाटक पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2021
दरअसल बीते हफ्ते शुक्रवार को कर्नाटक विधानसभा में गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कर्नाटक पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2021 को पेश किया था. जिसमें राज्य भर में ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी. इस बिल में नियमों का उल्लंघन करने वालों को अधिकतम तीन साल की कैद या एक लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान की बात कही गई है.
जुर्माने के साथ होगी जेल
वहीं पेश किए बिल के अनुसार पहली बार अपराध करने वालों के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना और छह महीने की कैद का प्रावधान किया गया है. तो दूसरे बार अपराध करते पाए जाने पर उल्लंघन करने वालों को एक साल की जेल और 15,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा. इसके साथ ही कर्नाटक विधानसभा ने कैदियों की पहचान (कर्नाटक संशोधन) विधेयक भी पारित किया है.
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