K Chandrashekar Rao News: चुनाव आयोग ने बीआरएस चीफ और तेंलगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चन्द्रशेखर राव को 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने से बैन दिया है. चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन करने के बाद यह निर्णय लिया. उन पर चुनाव प्रचार को लेकर यह रोक बुधवार (1 मई) से शुरू हो जाएगा. पोल पैनल ने कांग्रेस नेता जी निरंजन की ओर से दायर एक शिकायत के आधार पर कड़ी कार्रवाई की, जिसमें बीआरएस नेता पर पार्टी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था.


चुनाव आयोग ने केसीआर को लगाई फटकार


चुनाव आयोग ने 5 अप्रैल, 2024 को सिरसिला में दिए विवादित बयान को लेकर केसीआर को फटकार लगाई. आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 का हवाला देते हुए के चंद्रशेखर राव को एक मई 2024 की रात 8 बजे से 48 घंटे के लिए किसी भी सार्वजनिक बैठक, सार्वजनिक जुलूस, सार्वजनिक रैलियां, शो और साक्षात्कार, मीडिया (इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया) में सार्वजनिक भाषण देने से रोक दिया.


कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप


चुनाव आयोग ने अपने बयान में कहा कि तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 9 अप्रैल 2024 को शिकायत पर रिपोर्ट भेजी थी. पोल पैनल ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर को कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पर किए गए आपत्तिजनक बयान का दोषी पाया. चुनाव आयोग ने पहले कथित टिप्पणियों पर केसीआर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. हालांकि, 23 अप्रैल को नोटिस का जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया था.


बीआरएस अध्यक्ष केसीआर ने दावा किया कि कांग्रेस ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए बातों को तोड़ मरोड़कर पेश किया. चुनाव आयोग ने अपने बयान में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पिछले चुनावों में भी आचार संहिता का उल्लंघन किया था.


केसीआर को पहले भी जारी हुआ नोटिस


इससे पहेल मई 2019 में करीमनगर की एक घटना और नवंबर 2023 में विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान बांसवाड़ा में दिए गए एक भाषण को लेकर केसीआर को नोटिस जारी हुआ था.


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