महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार की तरफ से पहले से लगाई गई पाबंदियों को और सख्त कर दिया है. इसमें सरकारी दफ्तरों में 15 फीसदी स्टाफ के साथ ही शादी में सिर्फ 25 मेहमानों की संख्या को सीमित कर दिया गया है. ब्रेक दे चेन के नाम से पहले से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत ही यह कदम उठाया गया है. नई गाइडलाइन महाराष्ट्र में 22 अप्रैल की रात 8 बजे से लेकर 1 मई की सुबह 7 बजे तक लागू रहेगी.


क्या है गाइडलाइन की खास बातें-


 1- सभी सरकारी दफ्तर ( केन्द्र, राज्य या फिर स्थानी अथॉरिटी के) सिर्फ 15 फीसदी कर्मचारियों के साथ काम करेंगे. हालांकि, इसमें उन्हें छूट दी गई हैं जो कोविड-19 महामारी को लेकर आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं.


2-शादी में सिर्फ 25 लोग ही शामिल हो सकतें है और शादी समारोह को सिर्फ 2 घंटे तक ही इजाजत रहेगी. इस नियम को तोडने वाले को 50 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा.


3- सरकारी बस 50% क्षमता के साथ चलेगी, खड़े रहकर सफर करने पर रोक रहेगी.


4-इसके अलावा निजी बसें एक जिले से दूसरे जिले जाने पर पहले लोकल DMA को सूचना देना ज़रूरी होगा, साथ ही निजी बस वालों की ज़िम्मेदारी होगी कि दूसरे जिले जाने वालों के हाथ में 14 दिन क्वारंटाइन का स्टैम्प मारा जाए.


5-अत्यावाश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को या बेहद ही ज़रूरी काम के लिए जैसे किसी के बीमार होने या मौत होने पर ही जाने की अनुमति, बेवजह जाते हुए पाए जाने पर 10 हज़ार का जुर्माना.


6-लोकल सेवा सिर्फ इमेरजेंसी सर्विसेज के लिए दौडेंगी, दूसरे जिले में जाने के लिए जरूरी कारण के तहत ही सफर कर पाएंगे


गौरतलब है कि इससे पहले राज्य में कोरोना के चलते 568 लोगों की मौत हुई जो एक दिन में सबसे ज्यादा मौत का यह आंकड़ा है. इसके साथ ही, पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में कोरोना के 67 हजार 468 नए केस सामने आए हैं.