हरियाणा के अंबाला शहर में 1 नवंबर से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है. अंबाला नगर निगम के सचिव ने बताया कि, “पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए 1 नवंबर से अंबाला शहर में प्लास्टिक को पूरी तरह बैन कर दिया जाएगा.” उन्होने कहा कि दुकानदारों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे ग्राहकों को सामान देने के लिए पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल न करें. ग्राहकों को भी पॉलिथीन बैग लेने से मना कर देना चाहिए.


जुर्माने का भी प्रावधान


नगर निगम सचिव ने यह भी बताया कि, "अगर कोई दुकानदार या ग्राहक प्लास्टिक या पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल करता हुआ पाया जाता है तो उन्हे दंडित किया जाएगा. उन पर 500 से लेकर 5000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है".  नगर निगम सचिव ने यह भी बताया कि, “ सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा की जा रही है. इसके साथ ही घोषणाएं भी की जा रही है कि पॉलिथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक घातक है.”



प्लास्टिक का इस्तेमाल न हो इसे लेकर सर्वे शुरू


गौरतलब है कि नगर निगम के 1 नवंबर से प्लास्टिक पर बैन लगाने के फैसले के बाद शहर के मंदिर-गुरुद्वारों में प्लास्टिक या थर्माकोल की प्लेटें, कटोरियों आदि का इस्तेमाल न हो इसे लेकर सर्वे भी शुरू कर दिया गया है. मंदिरों और गुरुद्वारा कमेटियों के पदाधिकारियों से मुलाकात कर उनसे अनुरोध करते हुए अंडरटेकिंग ली जा रही है कि वह धार्मिक आयोजनों के दौरान प्लास्टिक व थर्माकोल की प्लेटों का इस्तेमाल नहीं करेंगे. वहीं गाइडलाइन न मानने वाले धार्मिक स्थलों को नोटिस के साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की गाइडलाइन के मुताबिक यह सर्वे स्वच्छ भारत मिशन टीम कर रही है.


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