नई दिल्लीः रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर पर बिजनेस मार्जिन की सीमा तय होने से सरकार ने उपभोक्ताओं की बचत सुनिश्चित की है. इस कदम से इस महत्वपूर्ण उपकरण के दाम कम हुए हैं. राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने तीन जून को ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर्स के लिये वितरक मूल्य (प्राइस टू डिस्ट्रीब्यूटर) के स्तर पर व्यापार मार्जिन को 70 प्रतिशत पर सीमित कर दिया था.


70 ब्रांड की कीमतों में 54 प्रतिशत तक की कमी
मंत्रालय के अनुसार, ‘‘इस कदम के बाद ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर के कुल 104 निर्माताओं / आयातकों ने 252 उत्पादों / ब्रांडों के लिए संशोधित एमआरपी जमा की हैं.’’ बयान में कहा गया है, ‘‘70 ब्रांड के मामले में कीमतों में 54 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है. यह अधिकतम खुदरा मूल्य में 54,337 रुपये प्रति यूनिट तक की कमी को बताता है. इसके अलावा, 58 ब्रांड ने 25 प्रतिशत तक और 11 ब्रांड ने कीमतों में 26-50 प्रतिशत कमी की सूचना दी है.’’


9 जून से लागू हुआ संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य
इसमें कहा गया है कि ब्रांडों पर संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य 9 जून, 2021 से प्रभावी हो गया है. इसे कड़ाई से लागू करने के लिये जानकारी राज्य औषधि नियंत्रकों के साथ साझा की गयी है. गौरतलब देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ा था और इस दौरान ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी कम उपलब्ध हो पा रहे थे. भारत के कई मित्र देशों ने भीऑक्सीजन कंसनट्रेटर भेजकर मदद की थी.  


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