CDS Bipin Rawat Death: मध्य प्रदेश के रतलाम में पुलिस ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मौत पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (बी) (राष्ट्रीय एकता के खिलाफ प्रभाव डालने वाले भाषण देना या लांछन लगाना) और 504 (शांति भंग को भड़काने के लिए जानबूझकर अपमान) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. आरोप है कि दोनों युवकों ने सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की थी.

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FIR में लिखा है, "मेरा भारत महान नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने सीडीएस बिपिन रावत के खिलाफ देश की अखंडता और शांति भंग करने के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की. मैं (शिकायतकर्ता) उन संदेशों के स्क्रीनशॉट जमा करता हूं." 

भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले थे, उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित 13 अन्य लोगों की 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास एक हेलिकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी. जनरल बिपिन रावत की पत्नी मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के एक शाही परिवार से ताल्लुक रखती थीं. उनके पिता (दिवंगत) मृगेंद्र सिंह शहडोल जिले के सुहागपुर कस्बे के रियासतदार थे. 

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राजस्थान में आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले 2 लोग गिरफ्तारइससे पहले राजस्थान पुलिस ने जनरल बिपिन रावत और अन्य के बारे में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान मनीष कुमार मीणा और जीवन लाल के रूप में हुई है. प्रतापगढ़ एसपी अमृता दुहन ने कहा कि मीणा ने 9 दिसंबर को तमिलनाडु में कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए लोगों पर फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. 

वहीं कर्नाटक में भी अपमानजनक पोस्ट डालने के आरोप में 40 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी मूल रूप से मैसुरु का रहने वाला है और अस्पताल में लैब तकनीशियन का काम करता है. यह गिरफ्तारी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और राज्य के गृहमंत्री अरगा जनेंद्र की चेतावनी की पृष्ठभूमि हुई. गृहमंत्री ने राज्य के पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद से कहा कि जो इस तरह की टिप्पणी पोस्ट कर रहे हैं उनकी पहचान कर दंडित किया जाए.

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