FIR Against Shobha Karandlaje In Tamil Nadu: कर्नाटक के बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे में हुए ब्लास्ट को तमिलनाडु से जोड़कर बयानबाजी करने वाली केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज हुई है. कर्नाटक से आने वाली बीजेपी नेता शोभा करंदलाजे के खिलाफ बुधवार (20 मार्च) को मदुरई में तमिलनाडु पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई. उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु के लोग जाकर बेंगलुरु में ब्लास्ट करते हैं. इस पर विवाद छिड़ गया था, जिसके बाद उन्होंने माफी भी मांग ली थी.


बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में 1 मार्च को बम धमाका हुआ था. इस बीच 19 मार्च को बेंगलुरु में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा था कि रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में इन लोगों ने तमिलनाडु से ट्रेनिंग ली थी और यहां बम प्लांट किए थे.


तमिलनाडु साइबर सेल में दर्ज हुई शिकायत


केंद्रीय मंत्री के इस बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया था. मामले की जांच चल रही है और इस बारे में पुलिस ने तमिलनाडु कनेक्शन के बारे में कोई खुलासा नहीं किया है. बावजूद इसके शोभा कंदरलाजे के इस बयान को लेकर तमिलनाडु में रोष फैल रहा था. इसके बाद, मदुरई जिले के कटचानेंडल के त्यागराजन ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई. वे DMK के कार्यकर्ता हैं. उनकी शिकायत में कहा गया, 'केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा का यह बयान कर्नाटक और तमिलनाडु के लोगों के बीच नफरत की भावना पैदा करने की कोशिश कर रहा है. यह तमिलनाडु के लोगों को आतंकवादियों के रूप में प्रचारित करने और दो समुदायों, तमिल और कन्नड़ भाषी लोगों के बीच दुश्मनी पैदा करने की कोशिश कर रहा है'.


'केंद्रीय मंत्री ने दिया है हेट स्पीच'


केंद्रीय मंत्री पर हेड स्पीच का आरोप लगाते हुए शिकायती पत्र में कहा गया है, 'उनके बयान में लगाए गए आरोप तमिल समुदाय के खिलाफ नफरत और हिंसा भड़का सकते हैं. केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा की टिप्पणी ने दोनों राज्यों के बीच अच्छे रिश्ते खराब कर दिए हैं. इससे बड़ी चिंता पैदा हो गई है. इससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है. उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए'. पुलिस ने इस लिखित शिकायत को एफआईआर में तब्दील कर दिया है. शिकायतकर्ता डीएमके का कार्यकर्ता है. तमिलनाडु पुलिस ने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ आईपीसी की धारा 153, 153 ए, 505 (1) (बी) और 505 (2) के तहत केस दर्ज किया है.


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