Delhi Liquor Scam: दिल्ली शराब घोटाले को लेकर जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को जेल मिलेगी या बेल, इसका फैसला दिल्ली हाईकोर्ट आज यानी मंगलवार (30 मई) को कर देगा. दिल्ली हाईकोर्ट मनीष सिसोदिया की जमानत पर मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगा.


ये फैसला दिल्ली सरकार के कथित शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के केस में आना है. अरविंद केजरीवाल सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. निचली अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. 


दिल्ली हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा था जमानत का फैसला
दिल्ली के शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया आरोपी हैं और कई महीनों से जेल में हैं. सीबीआई ने पिछली सुनवाई में मनीष सिसोदिया को जमानत देने की याचिका का विरोध किया था. हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में मनीष सिसोदिया की जमानत पर 11 मई को फैसला सुरक्षित रखा था.


सिसोदिया से बदसलूकी के लगाए थे AAP ने आरोप
आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई सुनवाई से पहले पुलिस पर मनीष सिसोदिया से बदसलूकी का आरोप लगाया था. आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक पुलिसकर्मी का मनीष सिसोदिया से बदसलूकी करने का एक कथित वीडियो भी जारी किया था.


इन आरोपों के जवाब में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि ये उनके खिलाफ ‘दुष्प्रचार’ है. दिल्ली पुलिस ने कहा कि न्यायिक हिरासत में बंद किसी आरोपी का मीडिया को बयान देना ‘कानून के खिलाफ है.’ पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया, 'वीडियो में प्रचारित पुलिस की प्रतिक्रिया सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य थी.'


दिल्ली शराब घोटाले में कोर्ट ने बढ़ा दी थी न्यायिक हिरासत
दिल्ली शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को 23 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी. कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाते हुए 1 जून तक कर दी थी. मनीष सिसोदिया पर दिल्ली शराब घोटाले में शामिल होने के साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी चल रहा है.


ये भी पढ़ें:


Delhi Excise Policy Case: अभी सलाखों के पीछे ही रहेंगे मनीष सिसोदिया, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 1 जून तक बढ़ाई