Arvind Kejriwal Singapore Visit Row: दिल्ली (Delhi) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सिंगापुर (Singpore) की यात्रा पर नहीं जा पाए. उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली. सीएम केजरीवाल के सिंगापुर नहीं जा पाने का विवाद दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में पहुंच गया है. सोमवार को दिल्ली के कानून मंत्री कैलाश गहलोत (Kailash Gehlot) ने मामले को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल की. अर्जी में कहा गया कि सीएम के विदेश जाने को लेकर एक गाइडलाइन बनाई जाए. अर्जी में यह भी कहा गया कि एलजी द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंगापुर जाने की इजाजत न देना तर्कसंगत नहीं है.


वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने कैलाश गहलोत के वकील में मामले में अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी. 


बता दें कि सीएम केजरीवाल सिंगापुर की वर्ल्ड सिटीज समिट में शामिल होने के लिए जाना चाहते थे. वह केंद्र से इजाजत मिलने का इंतजार करते रह गए. सिंगापुर न जाने पर सीएम केजरीवाल ने कहा था, ''अच्छा होता अगर मैं जा पाता और दुनिया के सामने भारत में किए जा रहे कार्यों को लेकर मेरे विचार साझा कर पाता. मैं इसे लेकर किसी पर दोष नहीं मढ़ रहा हूं.''


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दिल्ली सरकार ने औपचारिक बयान में यह कहा


दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अगस्त के पहले हफ्ते में होने वाली वर्ल्ड सिटीज समिट के लिए आमंत्रित किया गया था. दिल्ली सरकार के औपचारिक बयान जारी कर केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार बताया था. दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि सीएम की ओर से यात्रा को लेकर फाइल सात जून को ही भेज दी गई थी लेकिन उपराज्यपाल ने इसे 21 जुलाई को वापस किया, तब तक बहुत देर हो गई थी.


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