Kunal Kamra Contempt Case: स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का विवादों से पुराना नाता रहा है. फिलहाल उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला चल रहा है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर सवाल उठाया था. अब इस मामले से चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने खुद को अलग कर लिया है. उन्होंने इसके पीछे तर्क दिया है कि जिस विवादित टिप्पणी के लिए यह मामला दर्ज किया गया था, वह उनके ही एक फैसले पर की गई थी. इसीलिए उन्होंने बेंच से खुद को अलग कर लिया है. अब मामले की सुनवाई दूसरी बेंच करेगी. कॉमेडियन कुणाल कामरा को लगातार सत्ता पर तीखे कटाक्ष के लिए जाना जाता है. 


अटॉर्नी जनरल ने उठाया था मुद्दा
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर कई बार अपमानजनक टिप्पणी कर चुके कामरा के खिलाफ 4 याचिकाएं लंबित हैं, जिन्हें लेकर फैसला होना बाकी है. ये मामला अर्णब गोस्वामी को जमानत देने का है. सुप्रीम कोर्ट के जमानत वाले आदेश पर कॉमेडियन कुणाल कामरा ने टिप्पणी की थी. उनकी इस टिप्पणी के बाद देश के अटॉर्नी जनरल ने ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठाया और कहा कि कामरा ने कोर्ट का अपमान किया है. 


उन्होंने तर्क दिया कि इस मामले में इसलिए सजा होनी चाहिए क्योंकि लोगों को ये पता चले कि सुप्रीम कोर्ट पर बेशर्मी से हमला करने पर कोर्ट की अवमानना अधिनियम 1972 के तहत केस दर्ज किया जा सकता है. इस पूरे मामले को लेकर कुणाल कामरा की तरफ से सफाई भी सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने जो ट्वीट किया था वो एक मजाक के तौर पर था. 


कुणाल कामरा ने जारी किया था बयान
इस ट्वीट के बाद अवमानना केस दर्ज किए जाने के बाद कुणाल कामरा की तरफ से बयान जारी किया गया था. जिसमें उन्होंने कहा कि वो इस मामले में कोई वकील नहीं लेंगे, साथ ही कामरा ने माफी मांगने से भी इनकार कर दिया था. उन्होंने कहा था कि उनके ट्वीट ही उनका पक्ष रखने के लिए काफी हैं. 


ये भी पढ़ें- 'मोहम्मद जुबैर के ट्वीट में कुछ भी आपराधिक नहीं, चार्जशीट में शामिल नहीं नाम'- हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस का जवाब