CBI moves Karnataka High Court: कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. सीबीआई ने उप मुख्यमंत्री के खिलाफ चल रहे केस वापस लेने के फैसले के विरुद्ध कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इससे पहले कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने डीके शिवकुमार से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच राज्य लोकायुक्त को सौंप दी थी. 


फिलहाल हाई कोर्ट बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल की याचिका पर सुनवाई कर रही है. इस याचिका में शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर सीबीआई की जांच वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती गई थी.


जांच वापस लेने का फैसला
बता दें कि पिछली बीजेपी सरकार ने शिवकुमार के खिलाफ 74 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार मामले की जांच सीबीआई से कराने की सहमति दी थी. इसके बाद कांग्रेस सरकार ने 23 नवंबर 2023 को कैबिनेट मीटिंग में जांच वापस लेने का फैसला किया था. इसके लिए 28 नवंबर को  एक आधिकारिक नोटिस भी जारी किया गया था. 


सरकार के फैसले को बताया अवैध
नोटिस जारी होने के बाद बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने सरकार के इसी फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. यतनाल में अपनी याचिका में कहा है कि यह आदेश पूरी तरह से अवैध है और इस तरह के आदेश सीधे तौर पर देश के कानून के विपरीत हैं.


जयहिंद चैनल को सीबीआई ने भेजा था नोटिस
इससे पहले मामले में सीबीआई ने जयहिंद चैनल को नोटिस जारी शिवकुमार के निवेश का ब्योरा मांगा था. साथ ही सीबीआई ने जयहिंद कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को पेश होने का निर्देश दिया था. केंद्रीय जांच एजेंसी ने जयहिंद चैनल से शिवकुमार और उनकी पत्नी उषा शिवकुमार के निवेश, शेयर लेनदेन, वित्तीय लेनदेन के साथ-साथ बैंक विवरण की जानकारी भी मांगी थी.


क्या है मामला?
सीबीआई ने 2020 में शिवकुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि 2013 और 2018 के बीच उन्होंने 74 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित की. यह संपत्ति कथित तौर पर उनकी आय से अधिक है.


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