Tarpaulin Scam Case: कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई सौमेंदु को बड़ी राहत दी है. उनके खिलाफ कथित तिरपाल चोरी के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को आगे की सभी कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया. अंतरिम आदेश पारित करते हुए न्यायमूर्ति कौशिक चंदा का कहना है कि इस आपराधिक मामले में से जुड़े राजनीतिक पहलुओं को खारिज नहीं किया जा सकता है.


अदालत ने आदेश दिया कि आगामी पूजा अवकाश के छह सप्ताह बाद तक पूर्व मेदिनीपुर जिले के कोंटाई के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित सभी कार्रवाई पर रोक लगा दी जाएगी. न्यायमूर्ति चंदा ने निर्देश दिया कि पूजा की छुट्टी के दो सप्ताह के भीतर विरोधी पक्ष विपक्ष में हलफनामा दाखिल कर सकता है. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता उसके बाद एक और सप्ताह के भीतर जवाब में हलफनामा दाखिल कर सकते हैं.


शुभेंदु अधिकारी के वकील ने कहा- फंसाया जा रहा है


अदालत ने निर्देश दिया कि कोंटाई नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष सुवेंदु और सौमेंदु की याचिका पर पूजा की छुट्टी के चार सप्ताह बाद फिर से सुनवाई के लिए कोंटाई पुलिस स्टेशन में मामले के संबंध में उनके खिलाफ कार्रवाई को रद्द करने की प्रार्थना की जाएगी. शुभेंदु अधिकारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी एस पटवालिया ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को इस मामले में फंसाया गया है क्योंकि उन्होंने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से विपक्षी पार्टी बीजेपी में शामिल हो गए थे.


राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर दत्ता ने कहा कि चूंकि शिकायत संज्ञेय अपराधों का खुलासा करती है, इसलिए पुलिस के लिए FIR दर्ज करना अनिवार्य है. वहीं सुवेंदु अधिकारी के वकीलों ने दावा किया था कि जब से उन्होंने अपना राजनीतिक दल बदला है जब से उनके खिलाफ राज्य के विभिन्न पुलिस थानों में कम से कम छह आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं.


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