Court Frame Charges Against Brij Bhushan Singh: महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंग के खिलाफ आरोप तय कर दिए. इसके साथ ही दिल्ली की अदालत ने डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया. इसको लेकर पहलवान बजरंग पुनिया की प्रतिक्रिया सामने आई है. 


सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर उन्होंने कहा, "बृजभूषण पर आरोप तय हो गये हैं. माननीय कोर्ट का धन्यवाद. महिला पहलवानों के संघर्ष की बहुत बड़ी जीत है. देश की बेटियों को इतने कठिन समय से गुजरना पड़ा है, पर यह फ़ैसला राहत देगा. जिन लोगों ने महिला पहलवानों को ट्रोल किया था उनको भी शर्म आनी चाहिए."






5 महिला पहलवानों के आरोप हुए तय 


अदालत ने मामले को आधिकारिक आरोप तय करने के लिए 21 मई, 2024 को सूचीबद्ध किया है. एडिशन चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ आरोपों का आदेश देते हुए कहा कि बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ पांच महिला पहलवानों से जुड़े यौन उत्पीड़न के आरोपों को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सामग्री है. अदालत ने बीजेपी सांसद को छठी महिला पहलवान के लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप से बरी कर दिया.


क्या कहा राऊज एवेन्यू कोर्ट ने?


कैसरगंज के मौजूदा सांसद के खिलाफ आरोप तय करते हुए कोर्ट ने कहा कि दो महिलाओं के आरोपों के आधार पर उनके खिलाफ धारा 506 (भाग 1) के तहत भी आरोप तय किए गए हैं. अदालत ने पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी (आईपीसी की धारा 506) और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए बल प्रयोग के आरोप तय करने का भी आदेश दिया.


कोर्ट ने कहा, "बृज भूषण के खिलाफ हर पीड़िता के संबंध में धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) और 354ए (यौन उत्पीड़न) के तहत आरोप तय किए गए."


ये भी पढ़ें: Brij Bhushan Singh VS Wrestlers: महिला पहलवानो से यौन शोषण मामले में बृजभूषण सिंह को झटका, आरोप तय