Brij Bhushan Sharan Singh: महिला पहलवानों से कथित यौन शोषण के मामले में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह को राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही बृजभूषण के सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया गया.


राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने आदेश पारित किया. कोर्ट ने कहा कि बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के पर्याप्त सबूत हैं. बृजभूषण के खिलाफ धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354-ए (यौन उत्पीड़न) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया गया. कोर्ट ने ये भी कहा कि विनोद तोमर के खिलाफ 506(1) के खिलाफ आरोप तय करने के सबूत हैं.


पांच महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में आरोप तय 


21 मई को अगली सुनवाई है, जिसमें 2 बजे आरोपियों को आकर साइन करने होंगे. अदालत ने बृजभूषण को छठी पहलवान की ओर से लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया है लेकिन पांच महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की अदालत ने बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय किए हैं. 


6 महिला पहलवानों ने लगाए थे यौन शोषण के आरोप


दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ मामले में 15 जून, 2023 को धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354-ए (यौन उत्पीड़न)  354-डी (पीछा करना), और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था. बीजेपी सांसद के खिलाफ छह पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. उनकी शिकायतों के आधार पर पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की थी.


सुप्रीम कोर्ट में भी लगाई थी गुहार


शिकायतकर्ताओं ने पहले बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. इसके बाद, दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच चल रही है. 26 अप्रैल को अदालत ने मामले में आगे की जांच के लिए बृजभूषण की ओर से दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया था.


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