MP Crime: मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक प्रेमी युवक ने प्रेमिका की पिटाई कर दी. युवती ने जब थाने में शिकायत की तो पुलिस ने युवक से पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया. लेकिन जब युवक की क्रूरता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने पुलिस की लापरवाही पर आक्रोश दिखाया और क्रूर युवक को कड़ी सजा देने की मांग की तो पुलिस हरकत में आई और युवक को गिरफ्तार किया. वायरल वीडियो में युवक अपनी प्रेमिका के चेहरे पर लात-घूंसे बरसाता दिख रहा है.


पुलिस ने जानकारी दी है कि 19 वर्षीय एक युवती की कथित तौर पर पिटाई करने वाले 24 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है. समाचार एजेंसी एएनआई ने सब-डिवीजनल पुलिस नवीन तिवारी के हवाले से कहा, "पीड़िता ने कहा है कि जब वे ढेरा में अपने पैतृक घर जा रहे थे तो रास्ते में आरोपी पंकज त्रिपाठी ने उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी. इस मामले में मऊगंज थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर, आरोपी पंकज त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया है." 


पुलिस ने दी सफाई


पुलिस ने कहा कि पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस मामले में सह आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था. बुधवार को हुई कथित घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस ने त्रिपाठी के खिलाफ मामला दर्ज किया था.






पीड़िता और आरोपी के बीच थे संबंध : पुलिस


पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी पंकज त्रिपाठी मऊगंज क्षेत्र के ढेरा गांव का रहने वाला है. तिवारी ने कहा कि पीड़िता और आरोपी के बीच संबंध थे और दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने युवती की पिटाई कर दी.


वायरल वीडियो में दिख रहा है कि युवती और युवक कहीं जा रहे हैं और युवती उस युवक से बार-बार शादी करने के लिए कह रही है. युवक  चिढ़ जाता है और फिर उसके चेहरे पर बार-बार लात और थप्पड़ मारने लगता है.


पीड़िता घटना की जानकारी देने थाने आई थी, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया. हालांकि पुलिस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आरोपी को आईपीसी की धारा 151 (सार्वजनिक शांति भंग करना) के तहत हिरासत में लिया गया था और बाद में रिहा कर दिया गया था.


वीडियो वायरल के बाद हुई कार्रवाई की मांग


इसके बाद जब शनिवार को हमले का वीडियो वायरल हुआ और लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाए और युवक की क्रूरत के लिए उसके खिलाफ कड़ी सजा की मांग की तो पुलिस नींद से जागी और युवक को गिरफ्तार किया.


आरोपी के खिलाफ धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और भारतीय दंड संहिता के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने वीडियो बनाने और प्रसारित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.


यह भी पढ़ें: Tunisha Sharma Suicide Case: तुनिषा की आत्महत्या के बाद वायरल हो रही ये इंस्टा पोस्ट, लोगों ने लिखा- पता नहीं कब अक्ल आएगी...