Mohammed Zubair in Supreme Court: फैक्ट चेकिंग वेबसाइट AltNews के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Mohammed Zubair) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मोहम्मद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जमानत याचिका दाखिल की है. इसमें जुबैर ने कहा है कि इंटरनेट पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है. सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई के लिए सहमत हो गया है. हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर चीफ जस्टिस की ओर से इसकी मंजूरी दी जाती है तो इसकी सुनवाई हो सकती है.


इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने एक ट्वीट को लेकर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया था. मोहम्मद ज़ुबैर के ख़िलाफ़ चार जुलाई को उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक केस दर्ज हुआ था. 


मोहम्मद जुबैर पर क्या है आरोप?


फैक्ट चेकर वेबसाइट AltNews के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर पर आरोप है कि उन्‍होंने यति नरसिंहानंद सरस्‍वती, बजरंग मुनि और आनंद स्‍वरूप को एक ट्वीट में 'नफरत फैलाने वाले' कहा था. वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने आज इस मामले का उल्लेख जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की वैकेशन बेंच के सामने तत्काल सुनवाई के लिए किया. 


जुबैर के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा?


वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्विस अदालत में कहा कि ये मामला ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर से संबंधित है. उनका काम समाचारों की जांच करना है. वो नफरत फैलाने वाले भाषणों की पहचान करने की भूमिका निभा रहे थे. एक नज़र से पता चलता है कि ये कोई अपराध नहीं है. हमें इलाहाबाद हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली. इंटरनेट पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है. पीठ ने कहा कि मामले को कल सूचीबद्ध किया जा सकता है.


दिल्ली पुलिस ने कब किया था गिरफ्तार?


मोहम्मद जुबैर (Mohammed Zubair) को 27 जून को दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने 2018 में उनके द्वारा पोस्ट किए गए एक ट्वीट के लिए गिरफ्तार किया था. उन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप लगे थे. इस हफ्ते की शुरुआत में उन्हें यूपी पुलिस की ओर से दर्ज प्राथमिकी के संबंध में सीतापुर (Sitapur) मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था. 10 जून, 2022 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यूपी पुलिस की प्राथमिकी को यह कहते हुए रद्द करने से इनकार कर दिया था कि जब जांच प्रारंभिक चरण में है तो हस्तक्षेप करना जल्दबाजी होगी.


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