Ahmedabad Serial Bomb Blast Case: अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट केस में गुजरात स्पेशल कोर्ट का फैसला आ गया है. कोर्ट ने सीरियल ब्लास्ट (Serial Bomb Blast) केस में 49 लोगों को दोषी करार दिया है. वहीं 77 में से 28 आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया है. अहमदाबाद में 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट में स्पेशल अदालत के जज अंबालाल पटेल ने इस मामले में आज फैसला सुनाया. अहमदाबाद में 20 जगह पर हुए 21 ब्लास्ट में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था. जिसमें 28 आरोपी 7 राज्यों की जेल में बंद है. 


अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में 49 लोग दोषी करार


अहमदाबाद सीरियल बम धमाके (Ahmedabad Serial Bomb Blast) में 9000 पन्ने की चार्जशीट दायर की गई थी. जिसमें 6000 दस्तावेजी सबूत रखे गए थे. गुजरात में 9 जज बदल चुके है. वहीं 1117 गवाह (Witnesses) के बयान लिए गए हैं. अहमदाबाद में वर्ष 2008 में हुए सीरियल बम धमाकों के मामले में विशेष अदालत (Special Court in Gujarat) ने अपना फैसला सुनाते हुए 77 में से 49 लोगों को दोषी करार दिया है. वहीं 28 लोग निर्दोष करार दिए गए हैं. बता दें कि 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 20 अलग-अलग जगह पर विस्फोट हुए थे. जिसमें 56 लोगों की मौत हो गई थी और 246 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे.
 
20 अलग-अलग जगहों पर हुए थे विस्फोट


इस मामले में अहमदाबाद में 19 और कलोल में एक अपराध दर्ज किए गए थे. प्रॉसिक्यूशन पक्ष की अदालत में प्रस्तुतीकरण के अंश में कहा गया था कि आरोपी के खिलाफ बम बनाने के पर्याप्त सबूत हैं. जिन वाहनों में बम लगाए गए थे, वे इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि वाहन आरोपियों द्वारा लिए गए थे. दोषियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, देशद्रोह और सरकार के खिलाफ जंग छेड़ने के भी सबूत हैं. आरोपियों के खिलाफ राज्य की शांति भंग करने और कानून-व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने के भी सबूत हैं. वहीं बचाव पक्ष का कहना था कि झूठे आरोप लगा कर केस किया गया है. आरोपी इस अपराध में शामिल नहीं थे. आरोपी के खिलाफ झूठे सबूत गढ़े गए.


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